मनसे नेता हमला मामला: आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
  • हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली
  • आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता संदीप देशपांडे पर हमला करने वाले दो आरोपियों को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। दादर के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में इस साल मार्च में सबेरे की सैर के दौरान देशपांडे पर जानलेवा हमला हुआ था। न्यायमूर्ति निजामुद्दीन जमादार की एकल पीठ ने मामले के कथित मास्टरमाइंड श्रीपाद पराडकर और उसके साथी विनोद पवार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि साजिश और इसमें शामिल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।

Created On :   3 Dec 2023 8:48 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story