- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिल्म हड्डी के...
विवेक ओबेरॉय से धोखाधड़ी का मामला: मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिल्म हड्डी के कथित निर्माता संजय शाह को जमानत देने से किया इनकार
- फिल्म हड्डी के निर्माण में धोखाधड़ी का आरोप
- एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज
डिजिटल डेस्क, मुंबई. अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनेता विवेक ओबरॉय के साथ फिल्म निर्माण को लेकर हुई धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार फिल्म “हड्डी’ के कथित निर्माता संजय शाह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ओबेरॉय की ओर से वकील प्रेरक चौधरी ने शाह की जमानत का विरोध किया। वह जमानत के लिए सेशन कोर्ट जा सकते है। एमआईडीसी पुलिस ने 2 अक्टूबर को संजय शाह को गिरफ्तार किया था। ओबरॉय ने इस साल 19 जुलाई को एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में अपनी कंपनी आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी के पार्टनर रहे संजय शाह, नंदिता शाह और राधिका नंदा पर फिल्म निर्माण को लेकर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। विवेक ओबेरॉय ने पुलिस से शिकायत की थी कि वह इंटरटेनमेंट कंपनी आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी के अंतर्गत गुन्शे नामक फिल्म का निर्माण करने वाले थे। इस फिल्म में संजय शाह, नंदिता शाह और राधिका नंदा पार्टनर थे। इसके लिए 31 जनवरी 2017 में उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ था। ओबेरॉय के तीनों पार्टनर ने उन्हें बिना बताए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड से के साथ पार्टनरशिप करके फिल्म की शूटिंग की और नई कंपनी बना कर अनंदिता इंटरटेनमेंट स्टूडियो के बैनर तले हड्डी फिल्म को 7 सितंबर को ओटीपी पर रिलीज कर दिया था। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष पितले की एकलपीठ के समक्ष अभिनेता ओबरॉय की ओर से वकील प्रेरक चौधरी और वकील अमर सिंह ठाकुर ने याचिका दायर किया है।
Created On :   3 Nov 2023 9:19 PM IST