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अवर सचिव का निर्देश: आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे राज्यभर के निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर करो जांच
- शिकायत के बाद अवर सचिव ने शिक्षा आयुक्त को दिए निर्देश
- बीएमसी ने नहीं की ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) की मान्यता के बिना चल रहे सभी निजी स्कूलों की जांच की जाए कि वहां विद्यार्थियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं। राज्य के अवर सचिव किशनराव पलांडे ने शिक्षा आयुक्त को यह निर्देश दिए हैं। मामले में महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघ के नितीन दलवी ने शिकायत की थी जिसके आधार पर बुधवार को अवरसचिव पलांडे ने आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिकायतकर्ता ने मांग की है कि राज्य में आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर जांच की मांग की है। पलांडे ने शिक्षा आयुक्त, पुणे को निर्देश दिया है कि शिकायत के आधार पर संबंधित स्कूलों की विस्तृत जांच कर प्रशासन के सामने जल्द विस्तार से रिपोर्ट पेश की जाए। शिकायतकर्ता दलवी ने कहा कि इससे पहले बाल अधिकार आयोग ने भी मेरी शिकायत के बाद राज्यभर में आरटीई की मान्यता के बिना चलने वाले स्कूलों की जांच के निर्देश दिए थे लेकिन उस दौरान सिर्फ मुंबई के उपसंचालक को जांच करने को कहा गया जबकि राज्य के सभी 5 उपसंचालकों, 28 महानगरपालिकाओं के शिक्षा अधिकारियों और 34 जिला शिक्षा अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए थी। दलवी के मुताबिक राज्य के दूसरे हिस्सों में जांच हुई ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि ऐसा निजी स्कूलों को बचाने के लिए किया गया।
बीएमसी ने नहीं की ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई
मुंबई महानगर पालिका ने महानगर में आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मुंबई महानगर पालिका ने सूचना के अधिकार कानून के तहत यह जानकारी दी है। बीएमसी ने यह भी साफ किया है कि आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसने कोई अधिकारी भी नियुक्त नहीं किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में 218 निजी स्कूल आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे हैं।
क्या है आरटीई की मान्यता
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को कुल 19 शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा का भी मुद्दा होता है। अधिकारियों को इस बात की जांच करनी होती है स्कूल में कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। आरटीई की मान्यता के बिना चल रहे स्कूलों पर 1 लाख रुपए दंड और हर दिन 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
Created On :   20 Dec 2023 9:38 PM IST