अंतरिम चिकित्सा जमानत के लिए नई याचिका दायर की जाए-सुप्रीम कोर्ट

अंतरिम चिकित्सा जमानत के लिए नई याचिका दायर की जाए-सुप्रीम कोर्ट
  • मनी लॉन्ड्रिंग मामला
  • अंतरिम चिकित्सा जमानत के लिए नई याचिका दायर की जाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद राकांपा नेता नवाब मलिक ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस एमएम सुन्द्रेश की पीठ के समक्ष सोमवार को मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के यह बताने के बाद कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम चिकित्सा जमानत याचिका खारिज कर दी है। तब पीठ ने उन्हें पहले से दाखिल याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट के नए आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने को कहा।

इससे पहले 1 मई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि 2 मई को होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वह फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 जून तक के लिए स्थगित कर दी। इससे व्यथित होकर मलिक ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 13 जुलाई को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक की अंतरिम चिकित्सा जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने हाईकोर्ट से स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी।

उद्धव के मशाल चिन्ह को लेकर सुनवाई 6 हफ्ते तक टली

उद्धव ठाकरे से धनुष्य-बाण चुनाव चिन्ह छीने जाने के बाद चुनाव आयोग द्वारा दिया गया नया चुनाव चिन्ह मशाल को लेकर भी गतिरोध जारी है। दरअसल, ठाकरे को दिए गए मशाल चिन्ह पर समता पार्टी ने दावा ठोकते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन समता पार्टी के पास अपने दावे से संबंधित दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। सुप्रीम कोर्ट मामले में अब छह हफ्ते बाद सुनवाई करेगी।

Created On :   17 July 2023 8:57 PM IST

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