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100 करोड़ की वसूली का मामला: ईडी ने सचिन वझे के गुनाह माफी गवाह बनने का किया कड़ा विरोध
- गुनाह माफी गवाह बनने का किया कड़ा विरोध
- गंभीर मामले के आरोपी होने का दिया हवाला
- सीबीआई ने एक मामले में वझे को बनाया है गुनाह माफी गवाह
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विशेष पीएनएलए अदालत में बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे के गुनाह माफी गवाह बनने का कड़ा विरोध किया। ईडी के वकील सुनील गोंसालविस ने जिन पर रंगदारी और धमकी देने के कई गंभीर आरोप हैं, उसे माफी के लिए गवाह नहीं बना सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को रखी गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जो चार्जशीट फाइल किया था, उसमें अनिल देशमुख के साथ वझे को आरोपी बनाया है। वझे के खिलाफ देशमुख के साथ दो मामले दर्ज किए गए हैं। सोमवार को विशेष अदालत में वझे के गुनाह माफी गवाह बनने के मामले में सुनवाई हुई। वझे वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए तलोजा जेल से अदालत में हाजिर हुआ। ईडी के वकील सुनील गोंसालविस ने कहा कि हम शुरू में वझे के गुनाह मांफी गवाह बनाने पर सहमत थे, लेकिन अन्य आरोपियों के बयानों और वझे के आवेदन के गहराई से अध्ययन करने के बाद हमने अपना रुख बदल दिया है। उन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। उन्हें गुनाह मांफी गवाह नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि इससे पहले वझे को सीबीआई ने एक मामले में गुनाह माफी गवाह बनाया है।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कर अनिल देशमुख पर सचिन वझे के जरिए बार एंड रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ वसूली करने का आरोप लगाया था. इसके आधार पर ही देशमुख के खिलाफ सीबीआई एवं ईडी जांच कर रही है. ईडी ने देशमुख को पिछले साल 1 नवंबर को गिरफ्तार किया था. वह जमानत पर जेल से बाहर है।
Created On :   18 Dec 2023 9:06 PM IST