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कोर्ट कचहरी: सेशन कोर्ट से डांस बार मलिक को नहीं मिली राहत
- अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
- प्रतिबंध के बावजूद डांस बार चलने का आरोप
- दहिसर पुलिस स्टेशन में नाबालिग से बार में अश्लील डांस करने का मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, मुंबई । दिंडोशी सेशन कोर्ट से दहिसर के आशीष बार एंड रेस्टोरेंट के मलिक राकेश अशोककुमार त्रिपाठी को राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से करते हुए कहा कि आरोपी पर कई मामले दर्ज है। त्रिपाठी पर प्रतिबंध के बावजूद डांस बार चलाने और नाबालिग लड़कियों से बार में अश्लील डांस कराने का आरोप है। दहिसर पुलिस को सूचना मिली कि दहिसर के बार एंड रेस्टोरेंट में प्रतिबंध के बावजूद आर्केस्ट्रा की आड़ में डांस बार चल रहा है। पुलिस की एक टीम ने इस साल 5 सितंबर को आशीष बार एंड रेस्टोरेंट में छापेमारी की। पुलिस को पीड़ित लड़कियां स्टेज पर अश्लील तरीके से डांस करती हुई मिलीं और ग्राहक उन पर नोटों की बारिश कर उकसा रहे थे. उन्हें अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वहां से नाबालिग समेत 7 लड़कियों, 8 ग्राहकों और 8 कर्मचारी को पकड़ा गया था।
पुलिस ने बार के प्रबंधकों समेत मालिक के खिलाफ दर्ज किया। आशीष बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक राकेश अशोक कुमार त्रिपाठी ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। अतिरिक्त न्यायाधीश डी. जी. ढोबले के समक्ष राकेश त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। न्यायाधीश ढोबले ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध के सबूत सामने आए हैं। इसलिए याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत को अस्वीकृत किया जाता है।
Created On :   20 Oct 2023 7:20 PM IST