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सेशन कोर्ट: भाजपा विधायक तमिल सेल्वन को लगा झटका, 6 महीने की सजा
- भाजपा विधायक तमिल सेल्वन सेशन कोर्ट से लगा झटका
- अदालत ने सेल्वन को सुनवाई 6 महीने की सजा
- बीएमसी अधिकारियों के साथ मारपीट का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई. विशेष अदालत से भाजपा विधायक तमिल सेल्वन सेशन कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने बीएमसी अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में सेल्वन को दोषी पाया है और उन्हें 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने सोमवार को तमिल सेल्वन को 6 महीने कारावास की सजा सुनाया।सेल्वन विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अदालत ने तब तक के लिए अपने फैसले पर रोक लगाया है। अदालत ने
सेल्वन समेत अन्य चार आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दोषी पाया था। मुकदमे के दौरान एक सहायक पुलिस आयुक्त अधिकारी सहित 13 गवाहों ने अदालत में अपनी गवाही थी और अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य महत्वपूर्ण सबूत भी पेश किए गए थे।
क्या था पूरा मामला
मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के कर्मचारियों ने 2017 में मनपा चुनावों से ठीक पहले सायन कोलीवाड़ा क्षेत्र में पंजाबी कॉलोनी का निरीक्षण किया और कुछ अवैध बिजली एवं पानी आपूर्ति कनेक्शनों को काटने का फैसला किया। बीएमसी अधिकारियों ने अपने काम में पुलिस की सहायता का भी अनुरोध किया था और बीएमसी अधिकारियों की एक टीम उनकी मदद के लिए भेजी गई थी। जब टीमें पंजाबी कॉलोनी में पहुंचीं, तो न सिर्फ उन्हें काम करने से रोका गया, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई. आरोपी सेलवन ने कथित तौर पर बीएमसी के कार्रवाई के खिलाफ लगभग 1000 लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया। पुलिस द्वारा अतिरिक्त बल बुलाने के बाद ही भीड़ पर काबू पाया जा सका था।
Created On :   30 Oct 2023 8:26 PM IST