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बॉम्बे हाईकोर्ट: भाजपा नेता ढोबले दुराचार मामले से पीछा छुड़ाने पहुंचे अदालत
- महिला ने 2014 में बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था दुराचार का मामला
- 9 नवंबर को मामले की सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई, शीतला सिंह। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और सोलापुर के पूर्व विधायक लक्ष्मणराव ढोबले ने दुराचार के मामले से छुटकारा पाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गोराई लॉ कॉलेज की क्लर्क ने 2014 में उनके खिलाफ बोरीवली पुलिस स्टेशन में दुराचार की शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। 9 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे और न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को लक्ष्मणराव ढोबले की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक सरावगी और वकील सुशील उपाध्याय द्वारा याचिका दायर की गयी। याचिकाकर्ता के वकील सरावगी ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता राजनीतिक पार्टी का कद्दावर नेता है। वह सरकार में जल आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं और कई शिक्षण संस्थानों के संस्थापक है। उनकी छवि को खराब करने के लिए उनके खिलाफ 2014 में बोरीवली पुलिस स्टेशन में दुराचार का मामला दर्ज किया गया था। उन्हीं के ला कॉलेज में क्लर्क ने दुराचार का आरोप लगाया था. क्लर्क का आरोप था कि याचिकाकर्ता ने अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार किया था.
बी-समरी रिपोर्ट में पुलिस ने ढोबले को दी थी क्लीन चिट
बोरीवली पुलिस स्टेशन में जांच के लिए कोई महिला अधिकारी नहीं थी, इसलिए मामला गोरेगांव पुलिस स्टेशन और फिर अपराध शाखा की महिला सेल को स्थानांतरित कर दिया गया था। पुलिस ने 2016 में 1783 पेज की बी-समरी रिपोर्ट दाखिल करते हुए ढोबले को क्लीन चिट दे दी थी। महिला सेल ने कहा था कि ढोबले पर लगे आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। इस मामले में पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में दो बार बी-समरी रिपोर्ट पेश किया। ट्रायल कोर्ट ने पुलिस की बी समरी रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए दोबारा जांच का आदेश दिया था। उसके बाद से ट्रायल कोर्ट में मामला विचाराधीन है।
Created On :   19 Oct 2023 2:25 PM IST