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बॉम्बे हाईकोर्ट: पेपैल कंपनी के खिलाफ 32 करोड़ की कर की मांग पर लगाई रोक
- आयकर विभाग ने कंपनी को कर भरने के लिए भेजा था नोटिस
- कंपनी को 31 जनवरी 2024 तक राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी पेपैल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 32 करोड़ 39 लाख रुपए की आयकर विभाग की कर की मांग पर रोक लगा दी है. कंपनी को कर भरने से 31 जनवरी 2024 तक राहत दी गयी है। अदालत ने आयकर विभाग को तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। जबकि मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2024 को होगी।
न्यायमूर्ति के.आर.श्रीराम और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी पेपैल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को 31 जनवरी 2024 तक राहत दी। अदालत ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा कर भरने की मांग की नोटिस के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई है। पेपैल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील जहांगीर मिस्त्री द्वारा किया गया था।
कंपनी ने याचिका में मूल्यांकन अधिकारियों के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस साल 17 अक्टूबर को अंतिम मूल्यांकन आदेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 144 सी(3) और 144 बी के नोटिस जारी कर 32 करोड़ 39 लाख रुपए की मांग की गयी थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने 14 फरवरी 2021 को वर्ष 2020-21 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें कुल आय 12 करोड़ 97 लाख 96 हजार 680 रुपए की घोषणा की गई थी। इसमें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, रिफंड दावे, विदेशी जावक प्रेषण और मुद्रा में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान आदि शामिल था।
आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी होने के बाद पेपैल की आय में 91 करोड़ 32 लाख 63 हजार 430 रुपए की वृद्धि के साथ मूल्यांकन आय 104 करोड़ 30 लाख 60 हजार 110 रुपए आंकी गई। इसी के आधार पर आयकर विभाग ने 32 करोड़ 39 लाख 48 हजार 100 रुपए के कर की मांग की नोटिस जारी की गई है
Created On :   22 Nov 2023 9:55 PM IST