सेशन कोर्ट: निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में बहाल किए जाने के खिलाफ याचिका

निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में बहाल किए जाने के खिलाफ  याचिका
  • उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में बहाल किए जाने के खिलाफ सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
  • याचिका पर 28 जून को हो सकती है सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हत्या के आरोपी विजय पलांडे ने उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर(एसपीपी) के रूप में बहाल किए जाने के खिलाफ सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने दावा किया है कि उज्ज्वल निकम ने भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब वह उस पार्टी की छवि को चमकाने के लिए हाई-प्रोफाइल मामलों में झूठे दोष सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें न्याय और मौलिक अधिकारों के हित में मामलों से दूर रखा जाए। पलांडे की याचिका पर 28 जून को सुनवाई हो सकती है।

मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नाम घोषित किए जाने से एक दिन पहले ही निकम ने 29 लंबित मामलों से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें 26/11 के मुंबई पर आतंकवादी हमले का मुकदमा भी शामिल था। राज्य सरकार ने निकम के लोकसभा का चुनाव हाने के बाद उन्हें उन मामलों में एसपीपी के रूप में फिर से नियुक्त किया है।

साल 2012 में ओशिवरा में एक अभिनेता के पिता अरुण कुमार टिक्कू की कथित हत्या के मामले में विजय पलांडे आरोपी है। उसने सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर कर निकम को उनके पहले के मामलों से दूर रखने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य में भाजपा के गठबंधन वाली सरकार द्वारा निकम की दोबारा नियुक्ति कानूनी फीस के नाम पर उन्हें भारी पारिश्रमिक और सुविधाएं देने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई है। अब निकम वर्तमान मामले के बारे में निष्पक्ष नहीं हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वह याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते हैं।

Created On :   25 Jun 2024 9:21 PM IST

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