Mumbai News: आदिवासी छात्रावासों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण

आदिवासी छात्रावासों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण
  • बिना खर्च की निधि जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
  • स्थानीय निकाय मार्च 2023 तक मंजूर निधि को 30 जून 2025 तक कर सकेंगे खर्च

Mumbai News. प्रदेश के आदिवासी विकास विभाग के छात्रावासों में दिव्यांग विद्यार्थियों के दाखिले के लिए अब 5 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। राज्य के आदिवासी विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। दिव्यांग व्यक्ति अधिकारी अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत आदिवासी छात्रावासों में दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षण लागू करने को मान्यता दी गई है। इससे पहले आदिवासी विभाग ने अगस्त 2004 को नेत्रहीन और दिव्यांग बच्चों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2016 की अधिसूचना के जरिए दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य में आदिवासी विभाग के छात्रावासों में विद्यार्थियों को लिए 5 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।

बिना खर्च की निधि जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई

प्रदेश सरकार ने मनपा, जिला परिषद, स्थानीय निकाय और प्राधिकरण को 31 मार्च 2023 से पहले वितरित की गई अव्ययित (बिना खर्च) धनराशि को 30 जून 2025 तक खर्च करने की अनुमति दी है। राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार 31 जनवरी 2025 तक टेंडर जारी किए गए कामों के लिए भी 30 जून 2025 तक राशि खर्च की जा सकेगी। लेकिन 30 जून 2025 तक निधि खर्च नहीं करने पर बची हुई धनराशि को 5 जुलाई 2025 तक सरकार के पास जमा अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में बची हुई धनराशि को जमा नहीं कराया गया तो उसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार ने स्थानीय निकायों को छोड़कर दूसरे सरकारी संस्थाओं से 31 मार्च 2024 तक बिना खर्च की गई राशि को 15 फरवरी 2025 तक जमा करने के निर्देश दिए हैं।

Created On :   6 Feb 2025 9:29 PM IST

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