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Gondiya News: बाहरी क्षेत्र के प्रचारकों को 48 घंटे पूर्व छोड़ना होगा जिला
- चुनाव के दो दिन पहले थमेंगी प्रचार की तोपें
- जिला प्रशासन ने जारी किए जरूरी निर्देश
Gondiya News भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विधानसभा चुनावी कार्यक्रम के अनुसार जिले में 20 नवंबर को मतदान एवं 23 नवंबर को मतगणना होगी। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान के दिन से 48 घंटे पूर्व प्रचार की तोपें थम जाएगी।
जिसे देखते हुए जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी प्रजित नायर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दिए गए अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किया है कि, तिरोड़ा एवं गोंदिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले अर्थात 18 नवंबर को शाम 6 बजे से तथा अर्जुनी मोरगांव एवं आमगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदान खत्म होने से 48 घंटे पूर्व अर्थात 18 नवंबर को दोपहर 3 बजे से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार न रहने वाले सभी राजनीतिक पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ता, प्रचार की कमान संभालने वाले सभी संबंधित व्यक्ति के साथ ही प्रचार कार्य के लिए आए सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों को गोंदिया जिले की सीमा में रहने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसी प्रकार 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी, लेकिन यह शर्त घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने अथवा घरों में जाकर भेंट देने पर लागू नहीं रहेगी।
मतदान के दिन सभी साप्ताहिक बाजार बंद रखने के आदेश : आगामी 20 नवंबर को होनेवाले विधानसभा चुनाव के चलते जिला दंडाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी प्रजित नायर ने 20 नवंबर को जिले में सभी स्थानों पर लगाए जाने वाले साप्ताहिक बाजारों को बंद रखने के आदेश जारी किए है।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। जिले में मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो और निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित घटना घटित न हो एवं जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान सामग्री के साथ मतदान पथक 19 नवंबर 2024 को पहुंच जाएंगे। इनके पास ईवीएम, वीवीपैट एवं अन्य संवेदनशील सामग्री रहेगी। इस सामग्री की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा निर्माण न हो, इसके लिए सावधानी बरतनी आवश्यक है। उसी प्रकार सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था अबाधित रहे, इसके लिए मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिले में फौजदारी प्रक्रिया संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मतदान की अवधि में विविध प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए है। मतदान के दिन जिले के अनेक गांवों में साप्ताहिक बाजार लग सकते है। जिसके कारण मतदान के दिन नागरिकों की भीड़ के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
Created On :   9 Nov 2024 6:20 PM IST