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Gondia News: आमगांव नगर परिषद को फिर मिला नगर पंचायत का दर्जा

- 28 मार्च के शासन निर्णय के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 दिन की मोहलत
- अधिसूचना की जानकारी 7 अप्रैल को पता चली ,जब नप में आदेश की कॉपी चस्पा देखी, दिन भर रही चर्चा
Gondia News आमगांव में नगर परिषद रहेगी या नगर पंचायत? यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था। कुछ माह पूर्व राज्य सरकार ने इस मुद्दे से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई अपनी अपील वापस ले ली थी, जिसके बाद आमगांव नगर परिषद के फिर से नगर पंचायत होने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। 28 मार्च को राज्य सरकार ने राजपत्र में आमगांव को फिर से नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। हालांकि शासन के इस निर्णय के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी गई है। अधिसूचना की जानकारी लोगों को 7 अप्रैल को पता चली , जब नप में आदेश की कॉपी चस्पा देखी। जिससे लोगों में दिन भर यही चर्चा चलती रही कि मामला जस का जस रहने वाला है क्या?
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2015 में तहसील मुख्यालय आमगांव को ग्राम पंचायत की जगह नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की थी। जिसके बाद आमगांव में नगर पंचायत स्थापित भी हो गई थी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किए जाने के कारण 15 फरवरी 2016 को पुन: नगर पंचायत को आमगांव ग्राम पंचायत में तब्दील कर दिया गया था। शासन का यह निर्णय भी जनप्रतिनिधियों को पसंद नहीं आया और इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर आमगांव को नगर परिषद बनाने की मांग की गई। जिस पर 6 जनवरी 2017 को नगर परिषद की घोषणा की गई।
2 अगस्त 2017 को शासन ने आमगांव नगर परिषद के गठन की अधिसूचना जारी कर नगर परिषद की स्थापना की। लेकिन आमगांव नगर परिषद में समाविष्ट की गई दूसरी ग्राम पंचायतों के नागरिकों ने सरकार के इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी। जिसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नगर परिषद के गठन की शासन की अधिसूचना रद्द कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी।
पिछले 7-8 वर्षों से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस बीच नगर परिषद के मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग को लेकर अनेक बार नागरिकों ने आंदोलन भी किए। जनप्रतिनिधियों ने भी शासन को जन भावनाओं से अवगत कराया। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका वापस ले ली। जिससे आमगांव को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया था। 28 मार्च को राज्य सरकार ने राजपत्र में आमगांव को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। जिससे वापस आमगांव को नगर पंचायत का दर्जा बहाल हो गया है।
Created On :   8 April 2025 4:49 PM IST