हमला: राघोबा देवस्थान में पूजा करने के लिए जा रहे व्यक्ति पर भालू ने किया हमला

राघोबा देवस्थान में पूजा करने के लिए जा रहे व्यक्ति पर भालू ने किया हमला
  • पहाड़ी से उतरते समय अचानक भालू ने किया हमला
  • जान बचाकर पहुंचा अपने गांव
  • घायल व्यक्ति का उपचार जारी

डिजिटल डेस्क, अर्जुनी मोरगांव (गोंदिया)। अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम पोखरडोंगरी राघोबा देवस्थान में पूजा करने के लिए जा रहे एक व्यक्ति पर भालू ने अचानक हमला करने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम परसटोला निवासी अचित अनिल रामटेके(37) बताया गया है।

यह घटना 2 मई की शाम करीब 5.30 बजे के दौरान परसटोला(केशारी) में घटी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार परसटोला निवासी अचित रामटेके 2 मई की शाम 4 बजे के दौरान गांव के पास ही पोखरडोंग राघोबा देवस्थान में पूजा करने के लिए जा रहे एक व्यक्ति पर भालू नेरी (राघोबा) देवस्थान में गया हुआ था। वहां से पहाड़ी से नीचे उतरते समय भालू ने अचानक उस पर हमला किया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर वह नीचे की ओर भागा एवं नीचे रखी अपनी मोटर साइकिल से गांव के पास पहुंचा।

नागरिकों एवं परिजनों को घटना की जानकारी मिलते ही वे उसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केशोरी में ले गए, जहां डाॅ.दीपक कटरे, डाॅ.पारधी ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे के उपचार के लिए ग्रामीण अस्पताल अर्जुनी मोरगांव में भेजा। लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे तत्काल उपचार के लिए शासकीय अस्पताल गोंदिया में भेजा गया है। जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है।

विनयभंग के आरोपियों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास : प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने 2 मई को विनयभंग प्रकरण में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माना तथा दूसरे आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों का नाम मुरदोली निवासी मनीष कुवरलाल इडपाते एवं राजकुमार देवराम टेकाम बताया गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोरेगांव पुलिस थाना अंतर्गत 25 अगस्त 2016 को फरियादी पीड़ित महिला ने आरोपी मुरदोली निवासी मनीष कुवरलाल इडपाते (23) एवं राजकुमार देवराम टेकाम (18) पर विनयभंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करायी थी। इस मामले में दर्ज शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 448, 354, 34 के तहत दर्ज किया गया था।

Created On :   4 May 2024 12:33 PM GMT

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