तैयारी: चंद्रपुर जिले भर में चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान, पहले चरण में होगा चुनाव

चंद्रपुर जिले भर में चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान, पहले चरण में होगा चुनाव
  • हस्ताक्षर अभियान और अन्य गतिविधियां शामिल
  • प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान
  • जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण समिति का किया गया गठन

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चंद्रपुर लोकसभा के लिए प्रथम चरण में अर्थात 19 अप्रैल को मतदान होगा। अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से विविध उपक्रम चलाये जा रहे हैं। जिला चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिलाधिकारी विनय गौडा तथा स्वीप उपक्रम के जिला नोडल अधिकारी तथा जिप सीईओ विवेक जान्सन के मार्गदर्शन में जिलभर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा।

देश के भविष्य को आकार देने के लिए प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान को अपना प्रथम कर्तव्य समझकर मतदान प्रक्रिया में भाग लें, अपने एक वोट के महत्व को समझें और कहीं भी वोट को पैसे के बल पर बेचने से बचें। चुनाव के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सही उम्मीदवार को अपना वोट देना महत्वपूर्ण है। नागरिकों, युवक-युवतियों में जन जागरूकता निमार्ण की जा रही है। मतदान के महत्व को समझाने वाली एक रंगोली प्रतियोगिता, "मैं अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करूंगा' के बारे में युवाओं के लिए एक हस्ताक्षर अभियान और अन्य गतिविधियां चलायी जा रही हैं।

ब्रम्हपुरी में उपविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं नगर परिषद के सहयोग से महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महिलाओं के लिए लोकतंत्र की मजबूती पर रंगोली प्रतियोगिता, चुनाव-2024 पर केक सजाओ प्रतियोगिता तथा मतदान में महिलाओं की भागीदारी पर नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से जनजागरण किया गया। राजनीतिक दल पैसों का लालच दिखाकर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बातें लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हैं। इस प्रलोभन में न आकर मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को अपने वोट का महत्व समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

चुनाव के दौरान जब्त राशि के लिए जिला शिकायत निवारण समिति गठित : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 के कार्यक्रम की घोषणा के बाद 13 लोकसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसी पृष्ठभूमि में चुनाव के दौरान नकदी और अन्य कीमती सामान जब्त करने अथवा छोड़ने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग के पास एफआईआर अथवा बिना शिकायत दर्ज कराए कोषागार में रखी राशि अथवा कीमत वस्तु रखने के बारे में संबंधित व्यक्ति को होने वाली परेशानी को कम करना, प्राप्त शिकायतों का निपटारा करने की कार्रवाई करते समय औपचारिक प्रक्रिया का पूरा पूरा पालन करना, जांच करने के लिए जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

इस समिति में जिप सीईओ अध्यक्ष और जिला कोषागार अधिकारी सदस्य है। चुनाव खर्च निरीक्षण और प्रबंधन दल के नोडल अधिकारी तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सदस्य सचिव है। जब्त की गई नगदी छोड़ना, सुपुर्द करने के संबंध में चुनाव खर्च परीक्षण प्रबंधन दल के नोडल अधिकारी को निर्देशों का पालन करना अभिलेख को सुरक्षित रखना है। समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे चुनाव अवधि के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 सीसी व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 ए के तहत भारत चुनाव आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन में रहेगा। इस बात को गंभीरता से लेने के आदेश दिए हैं।

Created On :   23 March 2024 4:41 PM IST

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