राहत: चंद्रपुर में दो दिन में दो लोगों का शिकार करने वाला बाघ हुआ पिंजरे में कैद

चंद्रपुर में दो दिन में दो लोगों का शिकार करने वाला बाघ हुआ पिंजरे में कैद
  • तलोधी वनविभाग की सफलता
  • दो दिनों में दो लोगों पर हमला करने से परिसर में दहशत
  • वनविभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर पकड़ा

डिजिटल डेस्क, नागभीड़ (चंद्रपुर) । ब्रह्मपुरी वनविभाग अंतर्गत नागभीड़ और तलोधी दोनों वनपरिक्षेत्र के दो लोगों का शिकार करने वाले बाघ को पिंजरे में कैद करने में तलोधी वनविभाग को शुक्रवार को सफलता मिली। जानकारी के अनुसार नागभीड़ वनपरिक्षेत्र के दोडकू शेंदरे और तलोधी बालापुर वनपरिक्षेत्र के देवपायली बीट की जनाबाई बागडे पर हमला करने वाले बाघ को शुक्रवार को बेहोश कर पिंजरे में कैद किया गया। लगातार दो दिनों में दो लोगों पर हमला करने से परिसर में बाघ की दहशत बनी थी। बाघ के बंदोबस्त की मांग के लिए ग्रामीणों का लगातार दबाव बढ़ रहा था। इसलिए वनविभाग की टीम ने नवानगर परिसर के कक्ष क्रं. 132 में पिंजरा लगाया था।

वनविभाग की टीम बाघ की हलचलों पर नजर रखे थे। मुख्य वनसंरक्षक रामगावकर ने बाघ को बाघ को पकड़ने के आदेश दिए थे। इसके बाद तलोधी वनपरिक्षेत्र अधिकारी अरुप कन्नमवार के मार्गदर्शन में घटनास्थल से कुछ दूरी पर दोपहर 1.30 बजे डा. रमाकांत खोब्रागडे, शूटर अजय मराठे ने बाघ को बेहोश किया। इस अवसर पर डा. खोब्रागडे ने बाघ की जांच की। इसके बाद उसे पिंजरे में डालकर प्राणी बचाव केंद्र में लगाया गया। बाघ के पकड़े जाने से परिसर के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। इस अवसर पर ब्रह्मपुरी वनविभाग के बायोलॉजिस्ट राकेश आहूजा, तलोधी बालापुर वनपरिक्षेत्र के सभी वनकर्मचारी, चिमूर के गश्तीदल और स्वयंसेवी स्वाब संस्था के बचाव दल के यश कायरकर, जिवेश सयाम, नितीन भेंडाले, छत्रपति रामटेके व अन्य सदस्य उपस्थित थे।

कुख्यात अपराधी के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई : चंद्रपुर जिला पुलिस रिकार्ड के अनुसार कुख्यात, चोरी जैसे आरोपी रोहित आदेश ईलमकर के खिलाफ पुलिस ने एमपीडीए कानून के तहत कार्रवाई की है। जिला पुलिस रिकार्ड के अनुसार खतरनाक कुख्यात समतानगर वार्ड क्रं. 6 दुर्गापुर त. जि. चंद्रपुर निवासी रोहित ईलमकर के खिलाफ पडोली, दुर्गापुर, रामनगर थाने में चोरी, सेंधमारी, अश्लील गालीगलौच, हत्या का प्रयास, हथियार अधिनियम अंतर्गत कुल 29 अपराध दर्ज है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद उसपर कोई असर नहीं हो रहा है इसलिए पुलिस अधीक्षक ने उसके खिलाफ प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी विनय गौडा को भेजा। उन्होंने प्रस्ताव को संज्ञान में लेकर रोहीत आदेश ईलमकर (25) के खिलाफ एमपीडीए अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एक वर्ष जेल में रखने का आदेश 25 जुलाई को दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक रिना जनबंधु के मार्गदर्शन में एसडीपीओ सुधाकर यादव, मूल सएडीपीओ शिवलाल भगत, एलसीबी पीआई महेश कोंडावार, दुर्गापुर थानेदार लता वाडिवे, सहायक एपीआई याेगेश खरसान, अरुण खारकर, हवलदार मत्ते, मनोज रामटेके, परिवरिश शेख, मंगेश शेंडे आदि ने की है।

Created On :   27 July 2024 4:06 PM IST

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