सख्ती: शराब बिक्री को लेकर प्रशासन सख्त. नियम-शर्तों का पालन कर बेचें अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई

शराब बिक्री को लेकर प्रशासन सख्त. नियम-शर्तों का पालन कर बेचें अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई
  • जिलाधिकारी विनय गौडा ने दुकानदार व बार मालिकों को चेताया
  • कहा - 25 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं को तीव्र शराब न दें
  • बार खोलने और बंद करने के समय का ध्यान रखने कहा

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। विगत दिनों पुणे में हुई घटना के पार्श्वभूमि पर चंद्रपुर जिले में शराब बिक्री व लाइसेन्स को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। शराब बिक्री के संबंध में सभी ने नियम-शर्तों का पालन करें। अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी. ने दुकानदार व बार मालिकों को दी है। एफएल-3 अनुज्ञप्तिधारक कोई संबंधित खुदरा बिक्री आबकारी अनुज्ञप्ति से 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं न बेचे। वहीं 21 से 25 वर्ष उम्र के युवाआंंे को सौम्य बियर /सौम्य शराब की बिक्री करें। 25 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं को तीव्र शराब न दें। अनुज्ञप्ति के समय का पालन करें। चंद्रपुर जिले में अनुज्ञप्ति में बार-दुकान खोलने का समय सुबह 11.30 से रात 11.30 है, जिसका पालन करें, ऐसा विशेष ध्यान रखने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि, विगत दिनों ही दैनिक भास्कर ने बार मालिक व दुकानदारों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाकर शराब बिक्री करने का मुद्दा उठाया था। नाबालिगों को बेरोक-टोक शराब परोसी जा रही थी। उसके बाद हरकत में आए आबकारी विभाग ने बार की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।

शराब पीनेवालों के पास लाइसेन्स जरूरी : यहां कहा कि, शराब पीनेवाले व्यक्ति के पास शराब पीने का लाइसेन्स होना आवश्यक है। अनुज्ञप्ति की जगह में असमाजिक तत्व / अपराधी प्रवृत्ति के लाेग पाएं जाते हैं तो तत्काल पुलिस विभाग को सुचित करें। अनुज्ञप्ति के परिसर में आनेवाले व जानेवाले ग्राहकों के हलचल पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमेरे लगाए जाएं। मंजूर जगह के क्षमता से अधिक लोग आते हैं तो उन्हें प्रवेश न दे। कक्ष में कामकाज के समय का फलक आस्थापना के भीतर दर्शनी क्षेत्र में लगाए। उक्त सभी बातों को कड़ाई से पालन करें अन्यथा कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।


Created On :   27 May 2024 4:54 PM IST

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