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सख्ती: चंद्रपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए जिलाधिकारी सख्त
- खनन विभाग को दिए कड़ाई से नियमों का पालन करने के आदेश
- सीसीटीवी लगाने व निरंतर जांच के लिए कहा
- नियमों का उल्लंघन पड़ सकता है भारी
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । जिले में स्थित कोयला खदानों के प्रवेश और निकास द्वार दोनों पर सीसीटीवी होने चाहिए। खनन विभाग को इसकी तुरंत जांच करनी चाहिए। साथ ही इस सीसीटीवी का बैकअप 90 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। परिवहन करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। प्रत्येक खदान के लिए एक परिवहन योजना सुनिश्चित की गई है। इस योजना के अनुसार वाहनों का परिवहन हो रहा है या नहीं इसकी जांच की जानी चाहिए।
परिवहन वाहनों पर तिरपाल कसकर बांधा जाए। सूरजागढ़ माइंस से परिवहन करने वाले वाहन यदि सड़क पर या सड़क के किनारे खड़े किए जाते हैं तो कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने दिए हैं। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के साथ-साथ मिलावटखोरी को रोकने के लिए जिलाधिकारी विनय गौड़ा की अध्यक्षता में 30 मई को जिलाधिकारी कार्यालय में खनन विभाग की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्ती दिखाई।
जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अतिरिक्त जिलाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, निवासी उप जिलाधिकारी संजय पवार, जिला खनन अधिकारी सुरेश नैताम, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण मोरे आदि मौजूद थे। साथ अगर खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के संबंध में कोई शिकायत हो तो उसे खनन विभाग की जिला स्तरीय समिति को अवगत कराने की अपील प्रशासन ने की है।
खुले में मांस बिक्री करने वालों की खैर नहीं : चंद्रपुर मनपा क्षेत्र में खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी सामग्री जब्त कर मामला भी दर्ज किया जाएगा। इसके लिए मनपा की ओर से जोन वार अतिक्रमण हटाओ टीमों का गठन किया गया है और मनपा आयुक्त एवं प्रशासक विपिन पालीवाल ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।चूंकि शहर में खुले में मांस बेचा जाता है, इसलिए बदबू अाती है और धूल और मक्खियों से नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। मांस बेचने के बाद गंदगी वहीं फेंक दी जाती है। इससे आवारा कुत्तों की परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए शहर में खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी सामग्री जब्त करने के साथ-साथ अपराध भी दर्ज किया जाएगा।
Created On :   31 May 2024 2:44 PM IST