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खौफ: अचानक खंभे पर पड़ी नजर तो विषधर लिपटा दिखा, करंट लगने से हो चुकी थी मृत्यु
- धामन प्रजाति का था सांप
- बिजली विभाग को लोगों ने किया सूचित
- लाइनमैन ने आकर निकाला सांप
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । शहर के आदर्श पेट्रोल पंप के पीछे इंडस्ट्रियल काॅलोनी में एक बिजली खंभे पर चढ़े सांप की करंट लगने से मौत हो गई। स्थानीय निवासी संतोष कंदीपुरवार नामक व्यक्ति ने बिजली खंभे पर सांप होने की जानकारी हॅबिटॅट कन्जर्वेशन सोसाइटी के अमित देशमुख को दी। पश्चात उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो सांप धामन प्रजाति का था। लेकिन बिजली खंभे पर चढ़कर सांप को निकालना जोखिम भरा था, जिससे उन्होंने महावितरण के सहायक अभियंता कुइटे को इसकी जानकारी दी, पश्चात उन्होंने मौके पर एमएसईबी कर्मचारी भेजे। जिसके बाद लाइनमैन ने खंभे पर चढ़कर सांप को निकालने का प्रयास किया। लेकिन करंट लगने से सांप की मौत हुई थी। इस समय घटनास्थल पर हॅबिटॅट कन्जर्वेशन सोसाइटी के अमित देशमुख व दिनेश खाटे व महावितरण के काटकर, राऊत, डेविड आदि मौजूद थे।
जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने धारा 36 लागू : मुहर्रम का त्योहार मुस्लिम समुदाय और कुछ हद तक हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। जिले में 16 एवं 17 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में जुलूस एवं धार्मिक कार्यक्रम मनाये जाने के कारण जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 36 की उपधारा ए से एफ तक की धाराएं लागू की गई हैं। 18 जुलाई की आधी रात तक लागू किया गया। मुंबई पुलिस अधिनियम के अनुसार, जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन ने चंद्रपुर जिले के सभी पुलिस थाना प्रभारियों को सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार, संगीत वाद्ययंत्र बजाने, बैठकें आयोजित करने, जुलूस निकालने और जुलूस मार्गों का निर्धारण करने के संबंध में उचित प्रतिबंध और निर्देश देने का अधिकार दिया है।
लाउडस्पीकर का उपयोग करना। जुलूस और सभा स्थलों पर लोगों के व्यवहार के संबंध में उचित निर्देश देने का अधिकार, जुलूस का मार्ग और समय निर्धारित करना और धार्मिक पूजा स्थल के पास लोगों के व्यवहार को प्रतिबंधित करना, यह आदेश देना कि जुलूस में कोई व्यवधान न हो। और धार्मिक पूजा स्थलों के पास लोगों के व्यवहार को प्रतिबंधित करने का अधिकार, लाउडस्पीकरों की आवाज़ पर प्रतिबंध और सीमाएं लगाने की अधिकार भी धारा 33, 35, 37 से 40, 42, 43 और 45 तक दी गई हैं। उक्त आदेश लागू रहने के दौरान सभा आयोजित करने, जुलूस के वाद्य यंत्र बजाने, लाउडस्पीकर बजाने, जुलूस में नारे लगाने, जुलूस का मार्ग एवं समय निर्धारित करने के लिए संबंधित थाने के अमलदार की अनुमति लेनी होगी। दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
Created On :   17 July 2024 2:42 PM IST