यात्री बस में चोरी की वारदातो को अंजाम देने के आरोप में दो को न्यायालय ने सुनाई सजा

यात्री बस में चोरी की वारदातो को अंजाम देने के आरोप में दो को न्यायालय ने सुनाई सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सुनाई गई सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। यात्री बस में चोरी की वारदातो को अंजाम दिए जाने के आरोपो में दोषी पाए गए दो अभियुक्तो को हिमांशु उर्फ रोहित एवं नंदकिशोर उर्फ बनिया को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सजा सुनाई गई है। दोनो अभियुक्तो को आईपीसी की धारा 380 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वारदातो में शामिल अन्य अनुपस्थिति आरोपीगणों राकेश, अजीत, पूरन सिंह, गुड्डू मंगली, विवेक, अरविंद एवं पुष्पेन्द्र को न्यायालय द्वारा प्रकरण में फरार घोषित किया गया।

अभियोजन घटना प्रकरण अनुसार 15 फरवरी को महिला शारदा पाठक अपनी बहिन वर्षा देवी के साथ गुनौर से वैष्णवी बस में सवार होकर सुनेही अपने घर आ रहीं थीं। करही तिराहा में उतरने के दौरान ट्राली बैग को चेक किया तो अंदर से बैग को काटकर गुलाबी रंग में के पर्स में रखे सोने-चाँदी के जेवर, आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर्स नहीं मिला। इसी यात्री बस में सवार ग्राम सिंहासर की सविता विश्वकर्मा और जगनपुरा की बेबीराव नाम की महिला भी बैठी थी जिनके भी बैग को काटकर अज्ञात चोरों द्वारा बैग मेंं रखे सोने-चाँदी के जेवर चोरी किए जाने की वारदात सामने आई है।

उक्त घटनाओ में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए घटना का खुलासा कर आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तो को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई तथा अनुपस्थिति अभियुक्तों को फरार घोषित किया गया।

Created On :   22 Jun 2023 9:01 PM IST

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