हरियाणा कैबिनेट ने अवैध धर्म परिवर्तन के नियमों के मसौदे को दी मंजूरी
- व्यवस्था में गड़बड़ी
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को हरियाणा में अवैध धर्म परिवर्तन रोकथाम नियम 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम, 2022 के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए प्रावधानों की प्रक्रिया उपलब्ध कराना आवश्यक है।
इस उद्देश्य के लिए, अन्य संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधानों के अलावा अपेक्षित प्रपत्रों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रक्रियात्मक प्रावधान प्रदान करने के अभाव में अधिनियम के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है।
प्रावधान में, गलत बयान, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, लालच या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से या शादी के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी धर्मांतरण की रोकथाम के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार द्वारा अवैध धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम, 2022 शामिल है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी नियम 2022 के दौरान संपत्ति के नुकसान की हरियाणा वसूली को अंतिम रूप देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
ये आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। सरकार ने 1 अप्रैल, 2021 को अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम, 2021 में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की हरियाणा वसूली को अधिनियमित किया है।
अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को नुकसान की हरियाणा वसूली नियम, 2022 को अधिनियम की धारा 24 के तहत तैयार किया जाना आवश्यक है।
आईएएनएस
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Created On :   1 Dec 2022 6:01 PM IST