गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हिमंत सरमा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप खारिज किया

Gauhati High Court quashes allegations of violation of election code of conduct against Himanta Sarma
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हिमंत सरमा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप खारिज किया
असम गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हिमंत सरमा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप खारिज किया
हाईलाइट
  • आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में क्लीन चिट

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के एक मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी।

फरवरी में निचली अदालत द्वारा उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया गया था और उन पर जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद सरमा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने असम कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर सरमा के खिलाफ मामला दर्ज किया था कि उन्होंने एमसीसी लगाए जाने के बाद भी एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था।

तब सरमा के खिलाफ डिजिटल सबूत पेश किए गए थे। निचली अदालत ने न्यूज चैनल के एक प्रतिनिधि को भी पेश होने के लिए तलब किया था।

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस अदालत का विचार है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश के साथ-साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(1)(बी) के तहत विद्वान सीजेएम, कामरूप (एम) की अदालत में लंबित पूरी कार्यवाही, एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

 

सोर्स- आईएएनएस

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Created On :   11 Jun 2022 11:30 PM IST

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