सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत, अंतरिम जमानत के बाद मंगलवार तक नहीं होगी खेड़ा की गिरफ्तारी, आगे ऐसे होगी कार्रवाई

Big relief to Pawan Kheda from Supreme Court, after interim bail, Kheda will not be arrested till Tuesday, further action will be taken like this
सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत, अंतरिम जमानत के बाद मंगलवार तक नहीं होगी खेड़ा की गिरफ्तारी, आगे ऐसे होगी कार्रवाई
कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत, अंतरिम जमानत के बाद मंगलवार तक नहीं होगी खेड़ा की गिरफ्तारी, आगे ऐसे होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलों के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह गिरफ्तारी असम पुलिस की अपील पर की गई थी। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले पवन खेड़ा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पवन खेड़ा को बड़ी राहत दी है। अंतरिम जमानत देने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें मंगलवार तक गिरफ्तार न करने के आदेश भी दिए हैं। इससे पवन खेड़ा औपचारिक रूप से जमानत की अर्जी दाखिल कर जमानत ले सकते हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सारी शिकायतों की सुनवाई एक ही जगह करने के लिए भी कहा है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचुड़ की पीठ ने की। कांग्रेस नेता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। कोर्ट में सिंघवी ने अपनी दलील रखी कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। गलती स्लिप ऑफ टंग की वजह से हुई है। सिंघवी के इन तमाम दलीलों के बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि उन पर हुई एफआईआर को रद्द करने का आदेश हम नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि अब तीनों एफआईआर की सुनवाई एक ही जगह होगी। बता दें कि, पवन खेड़ा को मंगलवार तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस पूरे मामले से शीर्ष अदालत ने असम और यूपी पुलिस को नोटिस भी दिया है। फिलहाल खेड़ा को छोटी अदालत में ले जाया गया है। जहां सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन्हें शीर्ष अदालत के निर्देश पर रिहा किया जाएगा।

कांग्रेस का भाजपा पर वार

इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अपने अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया है। जिसमें लिखा "आज इंडिगो की फ्लाइट 6E-204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे, उसी वक्त हमारे नेता पवन खेड़ा जी को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। ये तानाशाही रवैया है। तानाशाह ने अधिवेशन से पहले ED के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आया।"

पीएम मोदी पर क्या बोल गए खेड़ा?

दरअसल,यह पूरा मामला पवन खेड़ा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ कर देखा जा रहा है। हाल ही में बिजनेस मेन गौतम अडानी को लेकर खूब बवाल मचा था। विपक्ष ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इसके साथ ही सरकार को भी कटखरे में खड़ा किया था। विपक्ष सरकार से इस पूरे मामले पर "जेपीसी" गठन करके जांच कराने की मांग कर रही थी। इसी मुद्दे को लेकर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो "नरेंद्र गौतम दास" मोदी को क्या दिक्कत है? इस बयान के बाद पवन खेड़ा ने अपने पास मौजूद नेताओं से पूछा भी था कि क्या मैंने पीएम का नाम सही से नहीं पुकारा?

सुरजेवाला ने क्या कहा?

इस पूरे घटनाक्रम पर रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें बताया कि असम पुलिस ने हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

 

Created On :   23 Feb 2023 12:46 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story