Uttar Pradesh: मथुरा में अब कृष्ण जन्मभूमि पर राजनीति शुरू, कोर्ट में दीवानी मुकदमा भी दायर
- 13.37 एकड़ जमीन पर किया दावा
- कुछ स्वार्थी लोग हिंदू-मुस्लिम झगड़े कराना चाहते हैं
- मामला मौजा मथुरा बाजार सिटी के कटरा केशव देव केवट का
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मथुरा की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर होने के 2 दिन बाद ही कस्बे में कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक पाने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा के पूर्व सांसद और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने दीवानी मुकदमे का स्वागत करते हुए कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए अयोध्या जैसा विशाल आंदोलन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी में तीन मंदिरों को मुक्त करने का हमारा संकल्प है। अब जब राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया है, हम कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए काम करेंगे। बेहतर होगा कि जो भूमि भगवान भगवान कृष्ण की है, उस पर मुस्लिम स्वेच्छा से अपना दावा छोड़ दें। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी यही कहा कि मुस्लिमों को कृष्ण जन्मभूमि पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ऐसी किसी भूमि पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देता है, जिस पर जबरन कब्जा किया गया हो।
कुछ स्वार्थी लोग हिंदू-मुस्लिम झगड़े कराना चाहते हैं
इस बीच बाबरी मामले में वादी रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि इस तरह की राजनीति खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी लोग हिंदू-मुस्लिम झगड़े कराना चाहते हैं, लेकिन यह राष्ट्रहित में नहीं है। अयोध्या विवाद खत्म हो गया है और मुसलमानों ने अदालत के फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। दूसरे मुद्दे को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है।
मामला मौजा मथुरा बाजार सिटी के कटरा केशव देव केवट का
बता दें कि यह मामला मौजा मथुरा बाजार सिटी के कटरा केशव देव केवट में विराजमान भगवान श्रीकृष्ण ने मित्र रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों के जरिए दायर किया था। अग्निहोत्री लखनऊ की एक वकील हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमे में हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किया था। श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा अदालत में दायर किया गया था।
13.37 एकड़ जमीन पर किया दावा
अग्निहोत्री के माध्यम से श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर किए गए ताजा मुकदमे में कहा गया है, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह या मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य का कटरा केशव देव की संपत्ति और उस पूरी 13.37 एकड़ जमीन में जहां देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उसमें कोई अधिकार नहीं है।अग्निहोत्री ने आगे कहा कि यह मुकदमा कथित ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन की समिति द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए किया जा रहा है। माना जाता है कि मथुरा की यह जगह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है।
Created On :   28 Sept 2020 9:33 PM GMT