Lockdown 4.0: 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जिम, बस, दुकानें जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

Lockdown 4.0: 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जिम, बस, दुकानें जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
Lockdown 4.0: 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जिम, बस, दुकानें जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा और चौथा चरण सोमवार से शुरू हो जाएगा। केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नए दिशा निर्देशों के साथ गाइड लाइन जारी कर दी है। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि लॉकडाउन 4.0 में नए नियम होंगे और यह पिछले लॉकडाउन से पूरी तरह से अलग होगा। आइये जानते इस बार लॉकडाउन में मोदी सरकार ने आम लोगों को किस तरह के राहत दी है। 

गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी। 

रात का कर्फ्यू जारी रहेगा
केन्द्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है। 

बच्चों-बुजुर्गों को घर में रहना होगा 
नई गाइडलाइन के मुताबिक, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, ग‌र्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। 

यहां जानें क्या खुला क्या बंद 

ये खुला 

  • रेस्त्रां (खाने की होम डिलेवरी कर सकते हैं)
  • स्टेडियम (सिर्फ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं)
  • स्पोटर्स कॉम्पेलक्स
  • मिठाई की दुकानें (सिर्फ होम डिलेवरी)
  • इंटर स्टेट बस सर्विस (राज्य सरकारों की सहमति के बाद)
  • दुकान में पांच से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं (कौन सी दुकानें खुलेंगी राज्य सरकार तय करेंगी)
  • शादी समारोह में 50 लोगों को इजाजत (जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक)
  • मेडीकल स्टोर
  • दूध डेरी
  • बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन और रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी

ये बंद

  • जिम 
  • स्वीमिंग पूल
  • हवाई सेवा
  • मेट्रो
  • सिनेमा हॉल
  • शॉपिंग मॉल
  • पार्क
  • सभी पूजा स्थल
  • धार्मिक आयोजन
  • राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी
  • पान-गुटखे की दुकानें बंद
  • वॉटर पार्क
  • हेयर सैलून, स्पा खोलने पर स्थिति स्पष्ट नहीं
  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट
  • एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद
  • होटल और बार बंद रहेंगे
  • राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी

 

 

 

लॉकडाउन के चार फेज 

फेज तारीख क्या खुला क्या बंद
पहला 25 मार्च से 14 अप्रैल दूध डेरी, मेडीकल स्टोर जैसी जरुरी सामान की दुकानों खोलने की इजाजत दी गई है।
दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई  दूध डेरी, मेडीकल स्टोर,ऑनलाइन फूड डिलेवरी, सब्जी ऑनलाइन के साथ हॉट स्पॉट (रेड जोन) को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई
तीसरा 4 मई से 17 मई  हॉट स्पॉट (रेड जोन) को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बस चलाई गईं। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की भी शुरूआत हुई। वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वापसी हुई। 
चौथा 18 मई से 31 मई

रेस्त्रां (खाने की होम डिलेवरी कर सकते हैं), स्टेडियम (सिर्फ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं) स्पोटर्स कॉम्पेलक्स, मिठाई की दुकानें (सिर्फ होम डिलेवरी)
इंटर स्टेट बस सर्विस (राज्य सरकारों की अनुमति के बाद), दुकान में पांच से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं (कौन सी दुकानें खुलेंगी राज्य सरकार तय करेंगी)
शादी समारोह में 50 लोगों को इजाजत (जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक)
मेडीकल स्टोर, दूध डेरी, जिम स्वीमिंग पूल, हवाई सेवा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, सभी पूजा स्थल, धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी, पान-गुटखे की दुकानें बंद, वॉटर पार्क, हेयर सैलून, स्पा खोलने पर स्थिति स्पष्ट नहीं

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Created On :   17 May 2020 5:21 PM IST

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