फैसला: केंद्र को SC की फटकार, सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन

Supreme Court Verdict Union appeal challenging Delhi High Court decision permanent commission to women officers in Army
फैसला: केंद्र को SC की फटकार, सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन
फैसला: केंद्र को SC की फटकार, सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन
हाईलाइट
  • दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के फैसले पर SC की मुहर
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तीन महीने की मोहलत दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 2010 में दिए गए फैसले पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सेना की सभी महिला अधिकारियों के लिए उनकी सेवा के वर्षों के बाद भी स्थायी कमीशन लागू होगा। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह फैसला लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। बता दें कि कोर्ट का यह फैसला कॉम्बैट विंग के अलावा बाकी सभी विंग्स के लिए लागू होगा।

केंद्र को फटकार
इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड  ने कहा कि "जहां तक महिला अधिकारियों के रोजगार का संबंध है, केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय बहुत ही अनोखे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना चाहिए, चाहे उनकी सेवा कितने भी साल की क्यों न हो।"

केंद्र को SC की नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र को मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हमें सेना में लैंगिक समानता लाने की जरूरत है। वहीं इस फैसले पर इंडियन आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा सिंह ने कहा कि "यह एक प्रगतिशील और ऐतिहासिक फैसला है और महिलाओं को समान अवसर दिए जाने चाहिए।"

Created On :   17 Feb 2020 11:52 AM IST

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