पेरोडी सॉन्ग मामला: कुणाल कामरा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब, अब 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

कुणाल कामरा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब, अब 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
  • कुणाल कामरा मामले में जारी बवाल
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
  • 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने का मामला सुर्खियों में है। इस मामले में अब कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। वहीं, इस मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस दौरान जस्टिस सारंग कोटवाल और एसडी मोदक की पीठ ने 16 अप्रैल से पहले शिकायकर्ता और राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।

मुंबई पुलिस ने तीन बार भेजा समन

इससे पहले मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए कुणाल कामरा को तीन बार समन भेजा था। इसके बावजूद वह पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए। बता दें, मुंबई में खार पुलिस ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर स्टैंडअप कॉमेडियन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस दौरान खार पुलिस को नासिक, जलगांव और नासिक (नंदगांव) में कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज तीन शिकायतें सौंपी गई थीं।

इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा, 'प्रतिवादियों (पुलिस और पटेल) को नोटिस जारी करें। वे निर्देश लेंगे और याचिका पर जवाब देंगे।' वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में कामरा के वकील नवरोज सीरवई ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कॉमेडियन को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने पुलिस को तीन बार लिखित में प्रस्ताव दिया कि उनके जीवन को खतरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ के लिए पेश होने की अनुमति दी जाए।

कामरा के वकील ने कहा, "ऐसा लगता है कि पुलिस प्राधिकारी उनका बयान दर्ज करन के उतने इच्छुक नहीं है, बल्कि वे उन्हें यहां लाने के अधिक इच्छुक हैं।" याचिका में आगे बताया गया कि वर्तमान में कामरा तमिलनाडु में हैं। यहां पर वह 2021 से रह रहे हैं। सीरवाई ने कहा, "यह हत्या का मामला नहीं है। यह प्राथमिकी एक 'स्टैंड-अप कॉमेडी शो' से संबंधित है। वह (कामरा) जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए।"

कोर्ट में बेंच ने कहा, "पीठ ने कहा कि वह 16 अप्रैल को सभी मुद्दों पर विचार करेगी। कामरा ने एक कार्यक्रम के दौरान शिंदे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए फिल्म ‘दिल तो पागल है’ के एक हिंदी गाने का पैरोडी वर्जन इस्तेमाल किया था जिसमें उन्होंने शिंदे को कथित तौर पर गद्दार कहा था। कामरा ने पांच अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

कामरा के वकील ने कही ये बात

कामरा की याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा अपनाने एवं व्यवसाय करने के अधिकार और भारत के संविधान के तहत प्रदत्त जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार समेत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। कामरा ने अदालत से यह भी अनुरोध कि उन्हें गिरफ्तारी, उनके निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और उनके वित्तीय लेनदेन एवं खातों की जांच सहित हर प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाए।

कामरा ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले को जारी रखना ‘‘भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार’’ पर सीधा हमला होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजनीतिक घटनाक्रम और नेताओं की गतिविधियों पर टिप्पणी करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को इस तरह से आपराधिक बनाया जा सकता है। याचिका के मुताबिक, कामरा ने जुलाई 2024 में शो की स्क्रिप्ट लिखी और पिछले साल अगस्त से फरवरी 2025 के बीच 60 बार इसे प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि शो की रिकॉर्डिंग मार्च 2025 में अपलोड की गई, जिसके बाद मामला दर्ज किया।

Created On :   8 April 2025 3:02 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story