कोरोना नहीं 'बेहद खराब हवा' की वजह से फिर बंद होगी दिल्ली! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है राज्य सरकार को फटकार

दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण कोरोना नहीं 'बेहद खराब हवा' की वजह से फिर बंद होगी दिल्ली! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है राज्य सरकार को फटकार
हाईलाइट
  • सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल- वाहन और आतिशबाजियों से होने वाले प्रदूषण पर आप क्या बोलेंगे?

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर राज्य सरकार पराली को लेकर किसानों को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगा दी और कहा कि, आप सिर्फ किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। किसानों के द्वारा प्रदूषण 40% हो रहा है और बाकी के प्रदूषण के लिए आपने दिल्ली के लोगों पर कौन से नियंत्रण सुनिश्चित किए? वाहन और आतिशबाजियों से होने वाले प्रदूषण पर आप क्या बोलेंगे?

बता दें कि, शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनवी रमन्ना ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाई और बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए सलाह दी कि,"अगर तत्काल उपाय करना चाहते हैं तो, 2 दिन का लॉकडाउन घोषित कर सकते हैं।" सीजेआई ने कहा कि, मैं ये नहीं बताना चाहता कि, पराली जलाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप बताएं कि पराली के अलावा पटाखे, सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़िया और इंडस्ट्री के डस्ट का प्रदूषण पर क्या योगदान है। अगर संभव हो तो, आप 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दें।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
सीजेआई ने केंद्र सरकार से कहा कि, आपको लगता है कि, पूरे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सिर्फ किसान है। आपने कभी पटाखे, आतिशबाजी और इंडस्ट्री पर गौर किया है? केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से सीजेआई ने कहा कि, अब तक केंद्र ने प्रदूषण कम करने के लिए कौन से कदम उठाए है? लोग घरों में मास्क लगा कर बैठे है। स्तर इतना गिर गया है। आपने पराली को लेकर क्या कदम उठाए? जिसके बाद केंद्र की तरफ से वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में एक चार्ट पेश करते हुए उठाए गए सभी कदमों की जानकारी प्रस्तुत की। 

हालांकि, इस सुनवाई को सोमवार  सुबह 10:30 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हर राज्यों में प्रदूषण कम करने को लेकर जो आपात बैठक हुई थी, उसके फैसलें की पूरी जानकारी मांगी है। 

 

Created On :   13 Nov 2021 12:51 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story