- जम्मू और कश्मीर की सरकार की तरफ से रविवार को इसे लेकर आदेश जारी किया गया
- पत्थरबाजी में शामिल लोगों को पासपोर्ट के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं मिलेगा
- सभी डिजिटल साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा
डिजिटल डेस्क, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अब पत्थरबाजी में शामिल लोगों को पासपोर्ट के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। जम्मू और कश्मीर की सरकार की तरफ से रविवार को इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। सभी डिजिटल साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा।
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच-कश्मीर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी फील्ड यूनिटों को निर्देशित किया जाता है कि पासपोर्ट सेवा या अन्य किसी सेवा से संबंधित सत्यापन के दौरान कानून और व्यवस्था, पथराव के मामलों और अन्य अपराधों में संलिप्तता को विशेष रूप से देखा जाए। स्थानीय पुलिस थाने के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। डिजिटल साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो और ऑडियो पुलिस के रिकॉर्ड में उपलब्ध क्लिप, क्वाडकॉप्टर इमेज को भी खंगाल जाए। ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने पर सिक्योरिटी क्लीयरेंस देने से इनकार किया जाना चाहिए।
Created On :   1 Aug 2021 3:51 PM IST