Waqf Act Hearing: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 7 दिन का समय, बोर्ड में नई नियुक्ति पर लगी रहेगी रोक

- वक्फ कानून पर सुनवाई का दूसरा दिन आज
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी 7 दिन की मोहलत
- कानून पर रोक लगाना ठीक नहीं- SG
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (17 अप्रैल) को लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी है। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। साथ ही, यह भी कहा कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां नहीं होंगी। आपको बता दें कि, वक्फ कानून को असंवैधानिक कहने वाली याचिकाओं पर कोर्ट में कल (16 अप्रैल) भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान तीखे सवाल जवाब हुए। वहीं, अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए आज का समय दिया था।
'7 दिन में दें जवाब'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। उस पर जवाब सेवा के 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।
कानून पर रोक लगाना ठीक नहीं- SG
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि मैं बहुत सम्मान के साथ कुछ कहना चाहता हूं। आप एक ऐसा कानून रोकने जा रहे हैं जिसे संसद ने पास किया है। मैं देश के सॉलिसिटर जनरल के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मैंने कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ सेक्शन देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं होगा।
वक्फ कानून को लेकर देशभर में प्रदर्शन
कई मुस्लिम संगठन और पार्टियां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हैं। 8 अप्रैल को नया वक्फ कानून लागू होने के बाद देशभर में मुस्लिम्स ने जमकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा भड़क उठी। नए कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में 100 से भी ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सभी का कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है। जिन पार्टियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है उनमें कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई, वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीवीके, आरजेडी, जेडीयू, एआईएमआईएम, आप, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत अन्य दल भी शामिल हैं।
Created On :   17 April 2025 2:36 PM IST