Waqf Act Hearing: 'कानूनी लड़ाई जारी रहेगी', वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया

- एआईएमआईएम सांसद का बड़ा बयान
- वक्फ कानून को बताया असंवैधानिक
- SC ने आज की सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 अप्रैल) को लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। इसके बाद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमारी नजरों में यह एक्ट असंवैधानिक है। कानून के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
आपको बता दें कि, वक्फ कानून को असंवैधानिक कहने वाली याचिकाओं पर कोर्ट में कल (16 अप्रैल) भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान तीखे सवाल जवाब हुए। वहीं, अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए आज का समय दिया था।
ओवैसी ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और 'वक्फ बाय यूजर' को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।
AAP नेता की प्रतिक्रिया
AAP नेता अमानतुल्लाह खान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट, जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर हमारे देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। हम इस फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ-बाय-यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी। डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है- वह प्रावधान (अधिनियम से) निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा
Created On :   17 April 2025 5:12 PM IST