तमिलनाडु सरकार को निर्देश, पूर्व कुलपति को जांच रिपोर्ट की कॉपी दें

Madras High Court directs Tamil Nadu government to give copy of inquiry report to former Vice Chancellor
तमिलनाडु सरकार को निर्देश, पूर्व कुलपति को जांच रिपोर्ट की कॉपी दें
मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु सरकार को निर्देश, पूर्व कुलपति को जांच रिपोर्ट की कॉपी दें
हाईलाइट
  • पूर्व कुलपति को रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यायाधीश कलईरासन की जांच रिपोर्ट अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एम. के. सुरप्पा को सौंप दे, ताकि उनका स्पष्टीकरण जांच कार्यवाही का हिस्सा बन सके।

रिपोर्ट तमिलनाडु के राज्यपाल को भेजी जानी है, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. पार्थिबन ने पूर्व कुलपति द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर आदेश पारित किया।

आदेश देते हुए न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत अजीब बात है कि सरकार ने बिना किसी वैध कारण के याचिकाकर्ता को रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है और इसके कानूनी असर की भी परवाह नहीं की कि उसके किसी भी फैसले में न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सरकार कानून से बेखबर नहीं हो सकती है और यह नहीं कह सकती कि वह रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान नहीं कर सकती है।

सुरप्पा, जिनका कार्यकाल 2021 में तमिलनाडु के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के कुलपति के रूप में समाप्त हो गया था, पिछली अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच शुरू करने के बाद वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

सुरप्पा की रिट याचिका का निस्तारण करते हुए अब अदालत ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को रिपोर्ट की एक प्रति पूर्व कुलपति को सौंपने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग ने पूर्व कुलपति के खिलाफ लगाए आरोपों की जांच के लिए आयोग गठित किया था।

पूर्व कुलपति ने कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण बिना परीक्षा दिए सभी छात्रों को पास अंक देने के मुद्दे पर भी सरकार का विरोध किया था।

पूर्व कुलपति को रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

(आईएएनएस)

Created On :   11 Feb 2022 10:00 PM IST

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