जमात-ए-इस्लामी ने लिंग परिवर्तन पर बहस की मांग की

Jamaat-e-Islami demands debate on gender change
जमात-ए-इस्लामी ने लिंग परिवर्तन पर बहस की मांग की
पाकिस्तान जमात-ए-इस्लामी ने लिंग परिवर्तन पर बहस की मांग की
हाईलाइट
  • जमात-ए-इस्लामी पार्टी ने एक विधेयक पेश किया
  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2018 में संशोधन की मांग की गई

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद । पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक राजनीतिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी (जेआई) ने एक विधेयक पेश किया है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2018 में संशोधन की मांग की गई है।जेआई ने एक मेडिकल बोर्ड के गठन का आह्वान किया है, ताकि यह साबित किया जा सके कि किसी व्यक्ति को लिंग परिवर्तन से गुजरना चाहिए या अपनी पहचान के संदर्भ में रि-असाइनमेंट की तलाश करनी चाहिए। ऊपरी सदन (सीनेट) में पेश किया गया बिल इस मामले पर बहस की मांग करता है और एक लिंग पुनर्मूल्यांकन बोर्ड के गठन के साथ कानून में संशोधन करना चाहता है, जो देश के राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (एनएडीआरए या नाडरा) के साथ काम कर सके।

बिल में यह भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को सभी सरकारी विभागों के साथ स्व-कथित लिंग पहचान के अनुसार खुद को पंजीकृत करने का अधिकार होगा और यह महज एनएडीआरए तक सीमित नहीं होगा। जेआई का प्रस्तावित संशोधन विधेयक संविधान के इस प्रावधान का विरोध करता है और एनएडीआरए को सुझाव देने के लिए एक लिंग पुनर्मूल्यांकन बोर्ड के गठन का आह्वान करता है, जो यह तय करे कि क्या कोई व्यक्ति लिंग परिवर्तन से गुजर सकता है। प्रस्तावित विधेयक के विवरण के अनुसार, बोर्ड का गठन जिला स्तर पर प्रधानमंत्री और सभी प्रांतों के संबंधित मुख्यमंत्रियों की मंजूरी के बाद किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित बिल के अनुसार, प्रत्येक बोर्ड में प्रोफेसर डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक, एक पुरुष जनरल सर्जन, एक महिला जनरल सर्जन और एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल होना चाहिए। प्रस्तावित विधेयक में ऐसे किसी भी अन्य उपचार के लिंग पुनर्निर्धारण के लिए सर्जरी पर सख्त प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है, जो जननांग विशेषताओं को बदलते हैं, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक विकार या लिंग डिस्फोरिया के आधार पर किए जा सकते हैं। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है, कानून अपने मौजूदा स्वरूप में समलैंगिक विवाहों को वैध बना सकता है.. कानून मुस्लिम महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करता है। बिल प्रस्तुत करने वाले सीनेटर ने कहा कि लिंग पहचान, जो कि एक व्यक्तिगत मामला है, इस्लाम की शिक्षाओं के विपरीत है। सीनेटर ने यह भी कहा कि वर्तमान कानून किसी भी व्यक्ति को अपने जीव विज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर खुद को पुरुष या महिला के रूप में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है।

पाकिस्तान में, पिछले तीन वर्षों में लिंग परिवर्तन के कम से कम 2800 मामलों को संसाधित किया गया है। एनएडीआरए कथित तौर पर एक ही अनुरोध पर लोगों के लिंग बदल रहा है। जेआई प्रस्तावित विधेयक का मानवाधिकार पर संघीय मंत्री शिरीन मजारी ने विरोध किया, जिन्होंने कहा कि संशोधन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को पीड़ित करना है, जबकि वर्तमान कानून उन्हें पहचान का अधिकार देता है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, आज तक, इस कानून के दुरुपयोग के संबंध में एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सीनेट ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक को संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया है और बहस को आगे बढ़ाने के लिए उनसे जवाब मांगा है। हालांकि, ट्रांसजेंडर समुदाय के लक्षित शोषण के लिए बिल की आलोचना की जा रही है, जो पहले से ही देश में बड़े पैमाने पर सामाजिक तौर पर भेदभाव का शिकार हैं।

(आईएएनएस)

Created On :   16 Nov 2021 10:30 PM IST

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