अमेरिकी राष्ट्रपति को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के नागरिकता वाले फैसले पर लगाया स्टे, अब अगले महीने होगी सुनवाई

- सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को झटका
- नागरिकता वाले फैसले पर लगी रोक
- अब अगले महीने होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप के जन्म से नागरिकता पर बैन लगाने वाले प्रस्ताव पर स्टे लगा दिया है। फिलहाल, इस मामले में कोर्ट की ओर से दलीलें सुनने पर सहमति जताई गई है। बता दें, इस मामले में कोर्ट मई में सुनवाई करेगा।
हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह तय नही करेगा कि ट्रंप का यह फैसला संविधान के मुताबिक है या नहीं। लेकिन, कोर्ट एक और तकनीकि बात पर ध्यान देगा, जो भविष्य में प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में ध्यान देने वाला मुद्दा यह है कि क्या निचली अदालतों के जज पूरे देश में राष्ट्रपति की नीतियों को रोकने का आदेश दे सकते हैं या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को झटका
बता दें, तीन संघीय न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसलों में ट्रंप के अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता खत्म करने के आदेश को रोका था। जज ने कहा कि यह आदेश 14वें संशोधन का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि यह संशोधन लंबे समय से अमेरिका में जन्मे करीब सभी लोगों को नागरिकता का हक देता है।
मालूम हो कि बीते महीने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार की ओर से एक अर्जेंसी अपली दायर की गई थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इन निषेधाज्ञाओं को या तो हटाया जाए या कम किया जाए। सरकार का कहना था कि निचली अदालतों के जजों को इतना बड़ा फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिससे पूरे देश में किसी नीति को रोका जा सके।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में बताया था कि वह 1 मई को मामले की सुनवाई करेगा। इस दौरान कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि क्या जिला न्यायाधीशों को पूरे देश में लागू होने वाले आदेश देने का अधिकार है या नहीं। दरअसल, कोर्ट के लिए आपातकालीन अपीलों पर बहस निर्धारित करना दुर्लभ है। लिहाजा, कोर्ट ट्रंप प्रशासन की बात को गंभीरता से ले रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की बात से सहमत होता है कि जजों ने अपने अधिकार से ज्यादा आदेश दिए हैं, तो इससे सरकार को कुछ इलाकों में अपनी नागरिकता से जुड़ी नीति को तुरंत लागू करने की अनुमति मिल सकती है।
ट्रंप सरकार ने जारी किया था आदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक नया आदेश जारी किया था। जिसके मुताबिक, अमेरिका में जन्में उन बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी जिनके माता-पिता बिना वैध कागज़ात के या अस्थायी वीज़ा पर देश में रह रहे हैं।
हालांकि, कानून के जानकारों ने इस आदेश को कानून के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंधन होता है। 14वां संशोधन के मुताबिक, जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्मा है और अमेरिका के कानून के अधीन है, वह अमेरिका का नागरिक माना जाएगा।
Created On :   18 April 2025 11:52 AM IST