कोर्ट ने खारिज की मिशेल की याचिका, ईस्टर का जश्न मनाने के लिए मांगी थी 7 दिनों की जमानत
- दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
- मिशेल ने अपने परिवार के साथ ईस्टर का जश्न मनाने के लिए 7 दिनों की जमानत मांगी थी।
- स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट ने ED द्वारा मिशेल की जमानत अर्जी का विरोध करने के बाद उसे राहत देने से इनकार किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मिशेल ने अपने परिवार के साथ ईस्टर का जश्न मनाने के लिए 7 दिनों की जमानत मांगी थी। स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मिशेल की जमानत अर्जी का विरोध करने के बाद उसे राहत देने से इनकार किया है।
मिशेल ने 17 अप्रैल को कोर्ट में सात दिन की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। इसमें कहा गया कि मिशेल परिवार के साथ गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाना चाहता है। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भारत कई त्योहारों का देश है और हजारों कैदियों का विभिन्न धर्मों में विश्वास है, इसलिए आरोपी को त्योहारों को मनाने के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सिंह ने कहा कि मिशेल हिरासत में ईस्टर का त्योहार मना सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि मिशेल अंतरिम जमानत पर बाहर आता है और मामले से संबंधित कुछ बयान देता है, तो यह जांच को पटरी से उतार देगा।
मिशेल के वकील जोसेफ और विष्णु शंकर ने तर्क दिया कि चूंकि चार्जशीट दायर कर दी गई है, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी मामले में सहयोग कर रहा है। वकील ने अदालत को बताया कि 14 से 21 अप्रैल के दिन ईसाईयों के लिए पवित्र है और ईस्टर 21 अप्रैल को पड़ता है जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अप्रैल को मिशेल और अन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दायर की थी। ईडी ने 22 दिसंबर को दुबई से उनके प्रत्यर्पण के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वह ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हेलिकॉप्टर घोटाले में पकड़े गए तीन कथित बिचौलियों में से एक हैं। गुइडो हेश्के और कार्लो गेरोसा दो अन्य हैं। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड सौदे से 24.25 मिलियन यूरो और 1,60,96,245 पाउंड कमाए थे।
ईडी ने अदालत से कहा है कि उसने घोटाल की रकम से खरीदी गई मिशेल की संपत्तियों की पहचान की है। CBI ने आरोप लगाया है कि VVIP हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए फरवरी 2010 में 556.262 मिलियन यूरो मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ। सीबीआई ने 1 सितंबर, 2017 को इसस मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें मिशेल को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
Created On :   18 April 2019 12:59 PM GMT