अशोक प्रधान गिरोह के सदस्य की गिरफ्तारी से टला बड़ा गैंगवार: दिल्ली पुलिस

Arrest of Ashok Pradhan gang member averted big gang war: Delhi Police
अशोक प्रधान गिरोह के सदस्य की गिरफ्तारी से टला बड़ा गैंगवार: दिल्ली पुलिस
गिरफ्तारी अशोक प्रधान गिरोह के सदस्य की गिरफ्तारी से टला बड़ा गैंगवार: दिल्ली पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली,। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा कुख्यात अशोक प्रधान गिरोह के एक खूंखार अपराधी की गिरफ्तारी से संभवत: एक बड़ा गैंगवार टल गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रोहित उर्फ लांबा के रूप में पहचाना गया आरोपी पहले हत्या के कई मामलों में शामिल है, विशेष रूप से 2017 में गैंगस्टर कला असोदिया की सनसनीखेज हत्या, जब उसे हरियाणा के झज्जर की एक अदालत में पेश किया जा रहा था।

काला असोदिया मामा होने के साथ-साथ खूंखार गैंगस्टर नीरज बवानिया का गुरु भी था, जो अशोक प्रधान गिरोह का कट्टर प्रतिद्वंद्वी गिरोह था। अपराध शाखा के डीसीपी रोहित मीणा ने कहा कि आरोपी रोहित हाल ही में नजफगढ़ इलाके के हत्या के प्रयास के मामले में शामिल पाया गया था।

12 जनवरी को, आरोपी रोहित ने अपने सहयोगियों के साथ, एक व्यक्ति पर गोली चलाई थी। जांच के दौरान, स्थानीय पुलिस ने चार आरोपी व्यक्तियों, उदय दहिया, दीपेन, कपिल शर्मा और प्रशांत को गिरफ्तार किया था। हालांकि, आरोपी रोहित और उसके सहयोगी गौरव उर्फ मसाला गिरफ्तारी से बच रहा था।

आरोपी रोहित के ठिकाने के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद, अपराध शाखा के अधिकारी तुरंत हरकत में आए और उसे पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में विपिन गार्डन, चंदर विहार नाला के पास से गिरफ्तार कर लिया।

डीसीपी के मुताबिक, रोहित ने नजफगढ़ और उत्तम नगर इलाके में सट्टा संचालकों से सुरक्षा के पैसे वसूले। अधिकारी ने कहा, अगर कोई उसे पैसे देने से मना करता है, तो वह उन पर गोलियां चलाता है। गिरोह के सरगना अशोक प्रधान समेत अशोक प्रधान गिरोह के ज्यादातर सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि रोहित उर्फ लांबा अब तक फरार था।

प्रधान और रोहित अपने साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए विभिन्न जेलों में बंद प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर बवानिया और उसके सहयोगियों को अदालत में पेश करने के दौरान मारने की योजना बना रहे थे। बवानिया इस समय कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। मंजीत महल और अशोक प्रधान गिरोहों की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपराध शाखा ने महल के खिलाफ भी मकोका अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया था।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   12 July 2022 4:00 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story