CJI On Bengal Teacher Scam: सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सीजेआई का बयान, बंगाल शिक्षक घोटाले में जल्द होगी सुनवाई

- ममता सरकार की सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका
- सीजेआई ने याचिका पर सुनाया फैसला
- 4 अप्रैल को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल के 25 हजार से भी ज्यादा शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द कर दी गई है। इस बारे में पिछले साल आए हुए हाई कोर्ट की तरफ से आए हुए फैसले को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सही ठहरा दिया है। हाई कोर्ट के खिलाफ ही पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद इस मामले पर करीब 120 याचिकाएं भी दर्ज हुई थीं।
अप्रैल 2024 में आया था फैसला
साल 2024 में अप्रैल के महीने में हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने सभी नौकरियों को रद्द करने का और इन सभी लोगों को ब्याज के साथ पूरा वेतन देने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको वेतन वापस करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि साल 2016 में हुई पूरी नियुक्तियों की प्रक्रिया को धोखा-धड़ी से भरा गया था।
कैसे हुई थी भर्ती?
साल 2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती हुई थी, जिसमें 23 लाख से भी ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। 25 हजार से भई ज्यादा बड़े स्केल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में ही नई भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। कोर्ट का ये भी कहना है कि, जो भी पिछले उम्मीदवार बेदा थे उनको नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत दी जा सकती है।
4 अप्रैल को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट से किए गए फैसले में मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को नौकरी जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। बाकी दिव्यांग उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत देने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने पूरे घोटाले की सीबीआई जांच को भी चुनौती दी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
Created On :   3 April 2025 12:47 PM IST