इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान की जमानत रद्द करने की दी चेतावनी

Islamabad High Court warns against cancellation of Imrans bail
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान की जमानत रद्द करने की दी चेतावनी
इमरान की मुश्किलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान की जमानत रद्द करने की दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को चेतावनी दी कि अगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज एक मामले की सुनवाई करते समय अदालत से उनकी अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। यह मामला देश के संस्थानों के खिलाफ विद्रोह को उकसाने का था।

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने याचिकाकर्ता के बारे में पूछताछ की, जिस पर खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि वह आज अदालत आने में असमर्थ हैं और इसलिए उन्होंने छूट के लिए एक आवेदन दायर किया है। जब मुख्य न्यायाधीश ने आवेदन के बारे में और पूछा, तो वकील ने स्पष्ट किया कि यह दायर किया जा चुका है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति फारूक ने टिप्पणी की कि यदि खान सुनवाई के लिए समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए, तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी और कहा कि अदालत का मजाक बनाया जा रहा है।

इसके बाद अदालत ने पीटीआई प्रमुख के पेश होने तक सुनवाई स्थगित कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्य के संस्थानों में विद्रोह भड़काने के आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईअर को रद्द करने के लिए आईएचसी का रुख किया था। पिछले हफ्ते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान को 3 मई तक सुरक्षात्मक जमानत दी थी और न्यायमूर्ति फारूक ने 100,000 पाकिस्तानी रुपए के जमानत बांड जमा करने पर उनकी जमानत को मंजूरी दी थी।

(आईएएनएस)

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Created On :   3 May 2023 3:00 PM IST

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