ICJ में भारत ने इन 5 दलीलों से बेनकाब किया पाकिस्तान का झूठ

International : Strong team work behind the Indias win in ICJ
ICJ में भारत ने इन 5 दलीलों से बेनकाब किया पाकिस्तान का झूठ
ICJ में भारत ने इन 5 दलीलों से बेनकाब किया पाकिस्तान का झूठ
हाईलाइट
  • काउंसलर एक्सेस देने का भी सुनाया निर्णय
  • जाधव की फांसी पर ICJ ने लगाई रोक
  • पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट ने सुनाई थी सजा

डिजिटल डेस्क, द हेग। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ गया है। आईसीजे ने जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए उन्हें काउंसलर एक्सेस देने का फैसला सुनाया है।  

बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाकर मौत की सजा सुनाई थी, जिसे भारत ने चुनौती दी थी। कुलभूषण केस में पाकिस्तान की सैन्य अदालत संधियों और कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया था। 

पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन करते हुए उन्हें कानूनी मदद  नहीं मिलने दी, जाधव को उनकी मां और पत्नी से भी सीधे मुलाकात नहीं करने दिया गया। आईसीजे की 15 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान पाक का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोला था। आइए जानते हैं, भारत ने किस तरह पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने उजागर किया।

  
ICJ में भारत ने रखी ये दलीलें

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के मामले में पाकिस्तान की सैन्य अदालतों का पुराना इतिहास रहा है। 

2. वियना संधि के तहत पाकिस्तान ने काउंसलर रिलेशन और राजनीतिक अधिकारों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उसने उल्लंघन किया है। 

3. पाकिस्तान में सैन्य अदालतों की स्थापना 2015 में हुई, 2017 के बाद से अब तक ये अदालतें कई लोगों को फांसी की सजा सुना चुकी हैं।

4. आईसीजे में भारत ने बताया कि पाकिस्तान ने जाधव को जबरन अगवा कर उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाया और फांसी की सजा सुना दी।

5. जाधव को कानूनी सहायता लेने भी नहीं दिया गया, जो वियना संधी का सीधे तौर पर उल्लंघन है।

 

 

जानिए कब क्या हुआ?

1. पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को कहा कि उन्होंने बलूचिस्तान से रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी को जासूसी के मामले में पकड़ा है।

2. भारत ने कहा कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक है और वह ईरान में अपना बिजनेस कर रहे थे। वह जासूस नहीं है उनका अपहरण किया गया है।

3. 25 मार्च 2016 पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज़ के ज़रिये जाधव की गिरफ़्तारी के बारे में भारतीय प्रशासन को सूचित किया।

4. पाकिस्तान ने जाधव के बयान का एक वीडियो रिलीज किया। जाधव इस वीडियो में बताया कि उन्होंने साल 2013 में रॉ के लिए काम करना शुरू किया था।

5. तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री सरताज अज़ीज़ ने 7 दिसंबर 2016 को संसद में कहा कि जाधव के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है।

6. भारतीय विदेश मंत्रालय ने 30 मार्च, 2016 को कहा कि कुलभूषण जाधव को प्रताड़ित किया जा रहा है। 

7. पाकिस्तान ने जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने का भारत का निवेदन 26 अप्रैल 2017 को 16वीं बार खारिज कर दिया।

8. 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (ISPR) ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिये जाधव को सैन्य अदालत द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने की जानकारी दी।

9. 8 मई 2017 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में याचिका दाख़िल की। कॉन्सुलर एक्सेस को खारिज करने को भारत ने विएना संधि का उल्लंघन बताया।

10. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने 9 मई 2017 को जाधव की मौत की सजा पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी।

11. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 17 जुलाई 2018 को 400 पन्नों का जवाब आईसीजे को सौंपा 

12. पाकिस्तान ने 25 दिसंबर, 2017 को इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव की उनकी मां और पत्नी के साथ मुलाकात करवाने की अनुमति दी थी।

13. 17 जुलाई 2019 को ICJ ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी और भारत को कॉन्सुलर एक्सेस दिया।
 

 

 

 

 

Created On :   17 July 2019 8:20 PM IST

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