यूरोपीय आयोग ने कहा डिजिटल कोविड-19 पास केवल 9 महीने की यात्रा तक वैध

European Commission said digital Covid-19 pass only valid for 9 months of travel
यूरोपीय आयोग ने कहा डिजिटल कोविड-19 पास केवल 9 महीने की यात्रा तक वैध
यूरोपीय संघ यूरोपीय आयोग ने कहा डिजिटल कोविड-19 पास केवल 9 महीने की यात्रा तक वैध
हाईलाइट
  • टीकाकरण पास के लिए 9 महीने की बाध्यकारी

डिजिटल डेस्क, ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) का डिजिटल कोविड-19 पास केवल 9 महीने की यात्रा के लिए वैध होगा। इसकी जानकारी यूरोपीय आयोग ने मंगलवार को दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने कहा कि उसने यूरोपीय संघ के अंदर यात्रा के प्रयोजनों के लिए टीकाकरण पास के लिए 9 महीने (270 दिन) की बाध्यकारी स्वीकृति अवधि को अपनाया था। यह नीति 1 फरवरी से लागू होगी। आयोग ने कहा टीकाकरण पास के लिए एक स्पष्ट और समान स्वीकृति अवधि यह गारंटी देगी कि यात्रा उपायों का समन्वय जारी रहेगा। अब तक यूरोपीय संघ के भीतर 807 मिलियन पास जारी किए जा चुके हैं। इस बीच, पांच महाद्वीपों के 60 देशों और क्षेत्रों ने एक समान प्रणाली को अपनाया है।

यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड पास की 9 महीने की वैधता अवधि यूरोपीय रोग निवारण और नियंत्रण केंद्र के मार्गदर्शन को ध्यान में रखती है कि पहला टीकाकरण फेस पूरा होने के बाद नए 6 महीनों में बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियानों को समायोजित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों की बूस्टर खुराक तक पहुंच हो, तीन महीने की छूट जोड़ी गई है। यूरोपियन कमिश्नर फॉर जस्टिस डिडायर रेयंडर्स ने कहा कि अब यह सदस्य राज्यों पर निर्भर है कि वे सुनिश्चित करें कि बूस्टर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से रोल आउट किए गए हैं।

 

(आईएएनएस)

Created On :   22 Dec 2021 10:00 AM IST

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