पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भ्रष्टाचार मामले में बरी किये जाने के लिए याचिका दायर की

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भ्रष्टाचार मामले में बरी किये जाने के लिए याचिका दायर की
  • तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में बरी
  • आवेदन को एनएबी मुख्यालय भेज देंगे
  • सुनवाई तीन जून तक के लिए स्थगित कर दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) प्रमुख नवाज शरीफ ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में बरी किये जाने के लिए बीते दिन मंगलवार को इस्लामाबाद की एक कोर्ट में याचिका दायर की। सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा ने ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ समाचारपत्र की खबर के हवाले से लिखा है कि नवाज शरीफ के वकील राणा मुहम्मद आरिफ खान ने मामले में याचिका दायर की।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से पेश हुए अभियोजक ने न्यायालय में कहा कि वह आवेदन को एनएबी मुख्यालय भेज देंगे। अदालत ने शरीफ की याचिका पर नोटिस जारी किया और सुनवाई तीन जून तक के लिए स्थगित कर दी। इस महीने की शुरुआत में, एनएबी ने तोशाखाना से एक लक्जरी वाहन खरीदने से संबंधित मामले में 74 वर्षीय शरीफ को क्लीन चिट दे दी थी।

भ्रष्टाचार रोधी इकाई ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ से जुड़े एक कथित फर्जी अकाउंट की जांच के निर्देश दिए थे। उसने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नेता ने तोशाखाना से प्राप्त वाहन के भुगतान के लिए कथित खाते से धन का उपयोग नहीं किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को उपहार में दिया गया वाहन 1997 में तोशाखाना से हटा दिया गया था। इसने स्पष्ट किया कि 2008 में जब इसे नवाज द्वारा खरीदा गया था, तो वह तोशाखाना के स्वामित्व में नहीं था बल्कि संघीय परिवहन पूल के स्वामित्व में था। इस मामले में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी आरोपी हैं। हालांकि, जरदारी को राष्ट्रपति पद के चलते छूट प्राप्त है और इस पद पर रहने के दौरान उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

Created On :   8 May 2024 10:56 AM IST

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