AR Rahman News: एआर रहमान को लगा बड़ा झटका! हाई कोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है वजह?

एआर रहमान को लगा बड़ा झटका! हाई कोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है वजह?
  • ए.आर रहमान की बढ़ीं मुश्किलें
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने ए.आर रहमान के खिलाफ लिया फैसला
  • एआर रहमान को देना होगा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर ए.आर रहमान के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे पर सुनवाई की गई थी, जिस अंतरिम आदेश पारित किया गया है। बता दें, ये आदेश शास्त्रीय गायक पद्मश्री उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर की तरफ से किए गए कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे पर सुनाया गया है। ये मामला फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' के सॉन्ग वीरा राजा वीरा से ही मिला है। जिस पर कोर्ट ने डागर परिवार की क्रिएट की हुई 'शिव स्तुति' का रिमेक बताया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट का क्या है कहना?

जस्टिस प्रतिभा एम.सिंह की सिंगल बेंच ने सीधे कहा है कि, ये गीत सिर्फ प्रेरित नहीं बल्कि 'शिव स्तुति' का पूरा कॉपी है, जिसमें सिर्फ कुछ ही मामूली से चेंजेज किए हैं। कोर्ट की तरफ से रहमान और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मैड्रास टॉकीज को आदेश दिया गया है कि वो गाने के क्रेडिट में बदलाव करें और स्व. उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर और स्व. उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर को क्रेडिट्स दें।

भरना होगा जुर्माना

कोर्ट ने डिफेंडेंट्स को 2 करोड़ रुपए अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराने और वादी डागर को 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा निर्देश दिए हैं कि ओटीटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक नया क्रेडिट स्लाइड भी डाला जाए और उसमें वो भी लिखा हो कि ये क्रिएशन स्व. उस्ताद एन फैयाजुद्दीन डागर और स्व. उस्ताद जहीरुद्दीन डागर की रचित 'शिव स्तुति' पर आधारित है।

क्लासिकल संगीत को कानूनी प्रोटेक्शन

कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मौलिक रचनाएं कॉपीराइट अधिनियम के तहत पूरी तरह से संरक्षित हैं और उनके रचनाकारों को उनके सभी लीगल अधिकार मिलेंगे।

क्या है मामला?

उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर की तरफ से अदालत में ये दावा किया गया था कि फिल्म का गाना उनके पिता और चाचा की तरफ से रचित "शिव स्तुति" से लिया गया है, जिसको बिना अनुमति और श्रेय के उपयोग किया गया था। इसी विवाद को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

Created On :   26 April 2025 6:04 PM IST

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