पुणे: शरद पवार के पोते विधायक रोहित पवार को पर्यावरण विभाग से झटका, अदालत से मिली राहत

शरद पवार के पोते विधायक रोहित पवार को पर्यावरण विभाग से झटका,  अदालत से मिली राहत
  • हाईकोर्ट के स्टे से मिली राहत
  • बारामती एग्रो कंपनी के दो प्लांट बंद करने का नोटिस

डिजिटल डेस्क, पुणे। पर्यावरण विभाग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार के पोते विधायक रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो के दो प्लांट पर कार्रवाई की है। पवार को मध्यरात्रि 2 बजे नोटिस दिया गया है और 72 घंटे के भीतर प्लांट बंद करने का निर्देश दिया गया। इससे रोहित पवार और शरद पवार गुट को जोरदार झटका लगा है। इस बीच शुक्रवार को इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले में अब छह अक्टूबर को सुनवाई होगी। रोहित पवार ने उन्हें मिली इस राहत के बारे में इन शब्दों में ट्वीट किया है, 'जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते।'

पवार ने ट्वीट में कहा, सबसे पहले, मैं 'बारामती एग्रो' संयंत्र के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं। तोड़फोड़ से प्राप्त सत्ता की छत्रछाया में बदले की राजनीति करना आसान है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ऐसा करते रहना चाहिए। चुनाव में जनता तय करेगी कि उनसे बदला कैसे लेना है। आप राजनीतिक द्वेष के गलत कदम उठा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में कभी था ही नहीं। एक तरह से आप राजनीतिक नफरत के जनक हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि लोकतंत्र में आम जनता ही जनक होती है। चेतावनी रोहित पवार ने देते कहा कि आप आज खुश हैं तो भी भविष्य में आपका यह अस्त्र आप पर ही भारी पड़ेगा.



Created On :   29 Sept 2023 8:08 PM IST

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