New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 21 अप्रैल तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 21 अप्रैल तक बढ़ाई
  • खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 21 अप्रैल तक बढ़ाई
  • जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश

New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को 21 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। खेड़कर पर फर्जी दस्तावेज के जरिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास करने का गंभीर आरोप है। पूजा खेड़कर के अधिवक्ता ने दलील दी कि दिल्ली सरकार द्वारा दाखिल जवाब पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है। मगर यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है। इस पर न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने गौर किया और मामले को 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसके अलावा न्यायालय की रजिस्ट्री से यह सत्यापित करने को कहा कि क्या खेडकर का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है?

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले कुछ वर्षों में अदालत ने उन्हें बार-बार गिरफ्तारी से राहत दी है। खेडकर के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. ने कहा कि व्यापक जांच के लिए खेडकर को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि परीक्षा देने वाले अन्य छात्रों ने भी फर्जी दस्तावेज जमा किए हों।

Created On :   15 April 2025 8:32 PM IST

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