केन बेतवा लिंक परियोजना, भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्न व्यवस्थापन को लेकर प्रभावितों में असंतोष के स्वर

केन बेतवा लिंक परियोजना, भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्न व्यवस्थापन को लेकर प्रभावितों में असंतोष के स्वर

डिजिटल डेस्क, पन्ना। केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत विस्थापित होने वाले ग्रामीणो के भू-अधिग्रहण मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत जिले के आधा दर्जन से अधिक गांवो गहदरा,कोनी,मझोली, खमरी,कूडन,कटहरी बिलहटा भरहा आदि गांवो के ग्रामीणो को धारा २१ के तहत नोटिस जारी किए गए है। इन जारी किए गए नोटिसो के बाद ग्रामीणजनो ने भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन को लेकर उचित मुआवजा निर्धारित नही किए जाने को लेकर अंसतोष के स्वर शुरू हो गए है आज उक्त ग्रामो से सैकडो की संख्या में ग्रामीण पुरूष महिलायें जिला मुख्यालय पन्ना पहँुचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष परियोजना से प्रभावित ग्रामीणो द्वारा धरना देकर प्रदर्शन किया गया। समाज सेवी अमित भटनागर के नेतृत्व में भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन के लिए जारी किए नोटिस अनुचित बताया गया तथा कहा गया कि पूरी प्रक्रिया में प्रभावितो को धोखे में रखकर उनके साथ अन्याय हो रहा है धारा २१ के तहत जारी किए नोटिस को लेकर प्रभावितो का कहना है कि दिनांक ०४ अगस्त २०२३ को जारी किया गया नोटिस उन्हें २८ अगस्त २०२३ को प्राप्त हुआ जिसकी जानकारी जिला कलेक्टर की बेवासाइड में भी प्रकाशित नही की गई जबकि धारा २१ के प्रावधान है उसमें कलेक्टर को सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देनी इस आशय की देनेी चाहिए कि भूमि का कब्जा लेना का आशय क्या है और यह कि ऐसी भूमि में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे किये जाये लोक सूचना अपनी बेवसाइड करेगा और दी जाने वाली भूमि पर या उसके निकट सुविधजनक स्थान पर लोक सूचना दिलवायेगा उक्त धार-१ में भूमि हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचना में वर्णित स्थान और समय पर जो सूचना के प्रशाकन की तारीख के पश्चात ३० दिन से कम और ०६ मास से अधिक न हो आवश्यक है। भू अधिग्रहण पुर्नवास एवं पुर्न विस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनिमय के तहत जो प्रावधान है उनका पालन न करके धारा-२१ के तहत नोटिस जारी किए गए है प्रभावितो की मांग है कि उन्हें जो नोटिस जारी है वह प्रावधानो का पालन नही करता जारी किए गए नोटिस को शून्य घोषित करते हुए उन्हें कम से कम तीस दिन का समय देते हुए नियमानुसार नोटिस जारी किए जाये।

Created On :   5 Sept 2023 6:51 AM GMT

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