पन्ना: अवैध कट्टा-कारतूस के साथ पकडे गए आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

अवैध कट्टा-कारतूस के साथ पकडे गए आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास
  • न्यायालय में आम्र्स एक्ट के मामले की सुनवाई पूरी
  • अवैध कट्टा-कारतूस के साथ पकडे गए आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना राजेन्द्र सिंह द्वारा अपने न्यायालय में आम्र्स एक्ट के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त राकेश कुशवाहा को दोषी पाते हुए आम्र्स एक्ट की धारा २५(१-बी)ए में ०२ वर्ष सश्रम कारावास तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन घटना अनुसार थाना कोतवाली पन्ना पुलिस द्वारा आरोपी राकेश कुशवाहा को दिनांक १० मार्च २०१८ को पन्ना कोतवाली क्षेत्र स्थित अमानगंज तिराहा में तलाशी लेकर ३१५ बोर के कट्टे एवं जिन्दा कारातूस के साथ पकड गया था और आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्यवाही की गई थी। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना कर न्यायालय में चालान प्र्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई पूरी कर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई

यह भी पढ़े -आनलाईन लॉटरी के माध्यम से आरटीई के तहत बच्चों को मिलेगा प्रायवेट विद्यालयों में प्रवेश

Created On :   25 Feb 2024 1:44 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story