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चाकू से हमला करने में सहयोग करने के आरोपी को सजा, प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुनाया गया फैसला
डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना सुश्री भावना साधौ ने आहत मोहित लखेरा पिता नंद किशोर लखेरा उम्र 13 वर्ष निवासी मडला थाना मडला जिला पन्ना को जान से मारने के उद्ेदश्य से मोहित को पकड लिया तथा अपचारी किशोर सहअभियुक्त ने उसे बांयी पसली में चाकू से वार करके गम्भीर रूप से घायल किया जिससे मोहित की मृत्यु हो सकती थी। आरोपी.दुर्गेश शिवहरे पिता आदित्य शिवहरे उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मडला थाना मडला जिला पन्ना को दोषसिद्ध मानते हुये आईपीसी की धारा 307,34 के अन्तर्गत हत्या के प्रयास में सहयोग करने के कारण पॉच वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव ने अभियोजन के अनुसार बताया कि दिनांक. 20 जून 2021 को शाम को ग्राम मडला में मोहल्ला के कृष्णा कोंदर की लडकी की शादी होने से पूरन कोंदर के यहांॅ खाना बना रहा था वहीं सभी बच्चे खेल रहे थे।
वहां आहत मोहित और अपचारी भी खेल रहा था अपचारी द्वारा आहत मोहित को मिन्ना-मिन्ना करके चिढाने लगा जिससे उसने मना किया तभी आरोपी दुर्गेश शिवहरे पीछे से आया और आहत के हाथ पकड लिये और अपचारी बालक ने चाकू से आहत मोहित को मार दिया जो उसके पसली के अंदर से शरीर में घुस गई और आहत मोहित चिल्लाने लगा इसके बाद उसे जिला अस्पताल पन्ना ले जाया गया जहॉं से उसे मेडीकल कॉलेज रीवा भेजा गया। वहांॅ उसका चाकू निकाला। रीवा व पन्ना के डॉक्टर द्वारा आहत मोहित की चोट को गंभीर बताया गया। अपराध थाना मडला के अंतर्गत घटित होने पर अपराध की कायमी देहाती नालिस के आधार पर थाना के अपराध क्रमांक 026/2021 में लेख की गई और विवेचना उपरान्त आरोपी.दुर्गेश शिवहरे बालिग होने पर उसका चालान न्यायायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी मोहित लखेरा आहत, नंदकिशोर लखेरा आहत का पिता श्रीमती सुमन लखेरा आहत की मॉं, भरत लखेरा आहत का चाचा, अंकित श्रीवास्तव पटवारी, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक ईश्वर दयाल अहिरवार, डॉ. प्रीतेश ठाकुर जिला अस्पताल पन्ना उपनिरीक्षक जगमोहन सिंह, विवेचक के कथन कराये गये। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री भावना साधौ ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी और जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव के तर्क एवं न्यायदृष्टांत से सहमत होकर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे मानते हुये आरोपी.दुर्गेश शिवहरे पिता आदित्य शिवहरे उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मडला थाना मडला जिला पन्ना को दोषसिद्ध मानते हुये आईपीसी की धारा 307, 34 के अन्तर्गत हत्या के प्रयास में सहयोग करने के कारण पॉच वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से किशोर श्रीवास्तव जिला लोक अभियोजक ने पैरवी की।
Created On :   18 Aug 2023 3:50 PM IST