Panna News: न्यायालीन प्रकरणों में ई-फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य

न्यायालीन प्रकरणों में ई-फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य
  • शासन से संबंधित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की ई-फाइलिंग के लिए
  • न्यायालीन प्रकरणों में ई-फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य

Panna News: राज्य शासन द्वारा शासन से संबंधित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की ई-फाइलिंग के लिए ई-फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर को अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ई-कोर्ट समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार शासन से संबंधित समस्त न्यायालीन प्रकरणों की ई-फाइलिंग के लिए ई-फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न्यायालीन प्रकरणों में जबावदावा दायर करने के लिए अनिवार्य रूप से ई-फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा।

ई-फाइलिंग में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उच्च न्यायालय म.प्र. के मिस्ड काल सुविधा नम्बर 9606151400 तथा उच्च न्यायालय के हेल्प डेस्क पर ईमेल का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से भी सम्पर्क किया जा सकता है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने जिले के समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार म.प्र. शासन से संबंधित समस्त न्यायालीन प्रकरणों की ई-फाइलिंग करने के लिए न्यायालय में जबावदावा दायर करने हेतु ई-फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

Created On :   5 April 2025 12:43 PM IST

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