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Panna News: अवैध रूप से गांजा की खेती के अलग-अलग दो मामलों के आरोपियों को हुई सजा
- अवैध रूप से गांजा की खेती के
- अलग-अलग दो मामलों के आरोपियों को हुई सजा
Panna News: अवैध रूप से बिक्री के उद्देश्य से गांजा उत्पादन के लिए गांजे के पेड़ लगाने के दो अलग-अलग मामलों का निराकरण करते हुए इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२०(क)(आई) के आरोप में एक प्रकरण के आरोपी महिपाल सिंह यादव पिता हिम्मत सिंह यादव उम्र ४० वर्ष निवासी मुटमुरू को ५ वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ४० हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। वहीं दूसरे प्रकरण के आरोपी अमित पिता प्रभुदयाल खम्परिया उम्र 30 वर्ष निवासी पटनाकला को ०३ वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा २५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने आदेश पारित किया गया है।
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प्रकरणों में अभियोजन घटनानुसार पहले प्रकरण के आरोपी महिपाल सिंह के विरूद्ध सलेहा थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गई थी जिसमें आरोपी के रिछाई हार स्थित मकान की बारी की दिनांक २९ सितम्बर २०२० को तलाशी लेते हुए प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजे के उगाए गए गांजे के हरे पेड़ बरामद किए गए जिनका वजन कुल तौल कराने पर ५१ किलो ७०० ग्राम का होना पाया गया था जिसकी पुलिस द्वारा जप्ती कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी इसी तरह से दूसरे प्रकरण के आरोपी अमित खम्परिया के विरूद्ध सिमरिया थाना पुलिस द्वारा दिनांक १० जुलाई २०२० को कार्यवाही की गई थी।
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पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में आरोपी के मकान के पीछे आरेापी के अधिपत्य की बारी में गांजे के लगे ११ नग हरे झाड़दार पेड़ पाए गए जो कि वजन में ११ किलो २०० ग्राम के होना तौल में पाया गया था। पुलिस द्वारा अवैध रूप से उगाए गांजे के पेड़ों को जप्त करते हुए कार्यवाही की गई। सलेहा तथा सिमरिया थाना में दर्ज गांजे के उक्त दोनों प्रकरणों पर पुलिस द्वारा विवेचना की गई और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में प्रकरणो की सुनवाई हुई और प्रकरणों की सुनवाई पूरी होने पर आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय में सजा सुनाई गई।
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Created On :   27 Nov 2024 11:28 AM IST