Panna News: अवैध रूप से गांजा की खेती के अलग-अलग दो मामलों के आरोपियों को हुई सजा

अवैध रूप से गांजा की खेती के अलग-अलग दो मामलों के आरोपियों को हुई सजा
  • अवैध रूप से गांजा की खेती के
  • अलग-अलग दो मामलों के आरोपियों को हुई सजा

Panna News: अवैध रूप से बिक्री के उद्देश्य से गांजा उत्पादन के लिए गांजे के पेड़ लगाने के दो अलग-अलग मामलों का निराकरण करते हुए इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२०(क)(आई) के आरोप में एक प्रकरण के आरोपी महिपाल सिंह यादव पिता हिम्मत सिंह यादव उम्र ४० वर्ष निवासी मुटमुरू को ५ वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ४० हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। वहीं दूसरे प्रकरण के आरोपी अमित पिता प्रभुदयाल खम्परिया उम्र 30 वर्ष निवासी पटनाकला को ०३ वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा २५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने आदेश पारित किया गया है।

यह भी पढ़े -तहसील में रखे स्टाम्प बैंडर गुमटी की खिड़की चद्दर काटकर हुई चोरी, दो लैपटाप तथा प्रिंटर निकालकर ले गए अज्ञात चोर

प्रकरणों में अभियोजन घटनानुसार पहले प्रकरण के आरोपी महिपाल सिंह के विरूद्ध सलेहा थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गई थी जिसमें आरोपी के रिछाई हार स्थित मकान की बारी की दिनांक २९ सितम्बर २०२० को तलाशी लेते हुए प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजे के उगाए गए गांजे के हरे पेड़ बरामद किए गए जिनका वजन कुल तौल कराने पर ५१ किलो ७०० ग्राम का होना पाया गया था जिसकी पुलिस द्वारा जप्ती कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी इसी तरह से दूसरे प्रकरण के आरोपी अमित खम्परिया के विरूद्ध सिमरिया थाना पुलिस द्वारा दिनांक १० जुलाई २०२० को कार्यवाही की गई थी।

यह भी पढ़े -सिद्धचक्र महामंडल विधान में आठवें दिन चढ़ाए गए १०२४ अध्र्य, महामंडल विधान का आयोजन हुआ पूर्ण

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में आरोपी के मकान के पीछे आरेापी के अधिपत्य की बारी में गांजे के लगे ११ नग हरे झाड़दार पेड़ पाए गए जो कि वजन में ११ किलो २०० ग्राम के होना तौल में पाया गया था। पुलिस द्वारा अवैध रूप से उगाए गांजे के पेड़ों को जप्त करते हुए कार्यवाही की गई। सलेहा तथा सिमरिया थाना में दर्ज गांजे के उक्त दोनों प्रकरणों पर पुलिस द्वारा विवेचना की गई और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में प्रकरणो की सुनवाई हुई और प्रकरणों की सुनवाई पूरी होने पर आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय में सजा सुनाई गई।

यह भी पढ़े -अजयगढ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौली नहर पुलिया के पास, रास्ता रोककर युवक के साथ मारपीट

Created On :   27 Nov 2024 11:28 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story