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Panna News: अवैध रूप से गांजा के पेड़ उगाने पर आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
- इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में
- अवैध रूप से गांजा के पेड़ उगाने पर आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
Panna News: इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में अवैध रूप से विक्रय के लिए गांजे के पेड़ उगाने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रामसनेही लोध पिता सुखलाल लोध निवासी काजीपुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२० के (क),(आई) के तहत ०५ वर्ष के कठोर कारावास एवं ०४ हजार रूपए से दण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियोजन घटना अनुसार अजयगढ तहसील के धरमपुर थाना क्षेत्र की खोरा चौकी में तत्कालीन चौकी प्रभारी खोरा उपनिरीक्षक आर.एस. प्रजापति को दिनांक २५ सितम्बर २०२० को इस आशय की मुखाबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम काजीपुर में आरोपी रामसनेही लोध अपने घर के पीछे बाउण्ड्री के अंदर बेचने के उद्देश्य से अवैध रूप से गांजे के पेड़ उगाये है चौकी प्रभारी द्वारा सूचना के संबध में वरिष्ट अधिकारियों को जानकारी दी गई तथा निर्देशानुसार कार्यवाही के लिए एक टीम गठित कर नियमानुसार तैयारी करते हुए कार्यवाही के लिए ग्राम काजीपुर पहुंंची जहां पर संदिग्ध को पकडकर पूूंछताछ की गई और संधिग्ध रामसनेही की सहमति से उसके घर के पीछे बाउण्ड्री की तलाशी ली गई तो गांजे के हरे पेड़ उगे पाये गए है।
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जिनकी जांच कर गिनती करवाते हुए गांजे के उगाये गए छोटे-बडे पेड़ कुल १०७ नग गांजे के पेड़ो को उखडवाया गया तथा वजन की तौल कराने पर गांजे के पेड़ का वजन ५५ किलो ग्राम होना पाया गया जिसकी पुलिस द्वारा विधिवत जप्ती की गई तथा आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई प्रकरण की पूरी विवेचना कर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला न्यायालय पन्ना के न्यायालय में हुई और प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।
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Created On :   8 Nov 2024 11:59 AM GMT